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मो. शम्मी हत्याकांड में तीन सगे भाइयों व बहनोई को आजीवन कारावास

संवाद सहयोगी हजारीबाग एडीजे कौशल किशोर की कोर्ट ने चर्चित नैनो हत्याकांड के दोषी तीन

By JagranEdited By: Published: Mon, 02 Sep 2019 07:42 PM (IST)Updated: Mon, 02 Sep 2019 07:42 PM (IST)
मो. शम्मी हत्याकांड में तीन सगे भाइयों व बहनोई को आजीवन कारावास
मो. शम्मी हत्याकांड में तीन सगे भाइयों व बहनोई को आजीवन कारावास

संवाद सहयोगी, हजारीबाग : एडीजे कौशल किशोर की कोर्ट ने चर्चित नैनो हत्याकांड के दोषी तीन सगे भाईयों सहित बहनोई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक अजय कुमार मंडल ने बहस पूरी की और इसे जघन्य हत्याकांड बताते हुए आरोपियों को फांसी की मांग की थी। आजीवन कारावास सजा पाने वालों में तीन सगे भाई मो. लल्लू उर्फ नसीमउल्लाह, मो. कल्लू उर्फ कल्लीमुद्दीन, मो. इश्तियाक तथा बहनोई मो. शाहजहां शामिल है। चार दोषियों में एक मो. कल्लू खान कटकमसांडी कोर्ट में राजस्वकर्मी था। कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेसिग के माध्यम से सजा सुनाई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजकुमार राजू ने बहस पूरी की। कुल 23 गवाहों को अपनी गवाही दर्ज कराई है। कोर्ट ने 302, 307 तथा 34 आइपीसी में चारों को दोषी पाया। 28 अगस्त को कोर्ट ने चारों को दोषी करा दिया था। ज्ञात हो कि 16 दिसंबर 2013 को रात साढ़े दस बजे सदर थाना क्षेत्र के कल्लू चौक पर रांची से अपने घर जा रहे मो. शम्मी और घटना में घायल संजर नवाज खान उर्फ सज्जू खान को घेरकर फायरिग की गई थी। इस घटना में मो. शम्मी की मौके पर मौत हो गई थी, वहीं गोली लगने से गंभीर रूप से घायल संजर खान को रांची अपोलो में भर्ती कराया गया था। मामले में संजर नवाज खान उर्फ सज्जू खान मुख्य गवाह था और गवाही के बाद उसकी भी हत्या कल्लू चौक के समीप 2018 जुलाई में गोली मारकर कर दी गई थी। इस बाबत संजर के पिता मो. जुबैर खान ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए चार नामजद सहित आठ को आरोपी को बनाया था।

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