पंचायत में हमला कर मौत के घाट उतारने वाले छह को आजीवन कारावास
हजारीबाग : भरी पंचायत में हमला कर मौत की घाट उतारने वाले छह लोगों को हत्या का दोषी क
हजारीबाग : भरी पंचायत में हमला कर मौत की घाट उतारने वाले छह लोगों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एडीजे 12 संजय कुमार प्रथम की कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया है। सजा पाने वालों में ¨चकु मुर्मू, सोना राम, लालजी राम, टेकलाल मुर्मू, अशोक कुमार मुर्मू तथा अर्जुन मुर्मू शामिल हैं। हत्या का यह मामला नौ जून 2012 का है। जहां पहली पत्नी के रहते अशोक कुमार मुर्मू पिता जगदीश मुर्मू ने दूसरी शादी कर ली थी। इसी शादी को लेकर इचाक के सिमराढाब इमली पेड़ के समीप पंचायती का आयोजन किया गया था। पंचायती के दौरान बात बढ़ गई और लड़का पक्ष के लोगों ने हमला बोल दिया। इस मामले में गंभीर रूप से घायल फंफूदी निवासी रमेश कुमार हेम्ब्रम के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। बाद में रमेश की मौत हो गई। तत्कालीन थाना प्रभारी विनोद कुमार ¨सह ने पूरे मामले में जांच की थी। कोर्ट में 10 गवाहों ने अपनी गवाही दर्ज कराई। सरकारी अधिवक्ता रंगरेज राम ने पीड़ित की ओर से बहस पूरी की थी। कोर्ट से दोषियों को फांसी देने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा दी।
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पत्नी व पुत्री की हत्या में भी उम्रकैद
हजारीबाग : पत्नी व चार माह की पुत्री की हत्या करने वाले विष्णुगढ़ निवासी सुरेश हांसदा को जिला एवं सत्र न्यायधीश तीन कौशल किशोर झा ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दस अक्टूबर 2013 को सुरेश ने मेला घुमाने के बहाने बाहर ले जाकर अपनी पत्नी पूनम व चार माह की पुत्री की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसने शव को नदी में बहा दिया था।