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जुलूस में पेश करें सौहा‌र्द्र की मिसाल : एसडीओ

हजारीबाग : ईद मिलादुन्नबी पर्व और इस मौके पर निकलने वाले जुलूसे मुहम्मदी को लेकर सदर थान

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Nov 2018 07:27 PM (IST)Updated: Tue, 20 Nov 2018 07:27 PM (IST)
जुलूस में पेश करें सौहा‌र्द्र की मिसाल : एसडीओ
जुलूस में पेश करें सौहा‌र्द्र की मिसाल : एसडीओ

हजारीबाग : ईद मिलादुन्नबी पर्व और इस मौके पर निकलने वाले जुलूसे मुहम्मदी को लेकर सदर थाने में मंगलवार को शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मेयर रौशनी तिर्की ने की। इस अवसर पर विशेष रूप से सदर एसडीएम मेघा भारद्वाज, सहायक समाहर्ता कृतिश्री जी, डीएलओ शब्बीर अहमद मौजूद थे। बैठक में जुलूस को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए गए है। इसके अलावा जुलूस मार्ग, डीजे की साउंड, झंडा सहित कई ¨बदुओं पर निदेश जारी करते हुए निर्धारित मानक के अंदर काम करने और जुलूस में शामिल होने का निदेश जारी किया गया। कहा गया कि पंजीकृत क्लब जुलूस में शामिल हो, अध्यक्ष व सचिव की जानकारी थाने में उपलब्ध कराई जाए। वहीं समिति के सदस्यों को क्लबों द्वारा पास दिया जाए जिससे उसकी पहचान हो सके। बैठक को उप मेयर राजकुमार लाल, मुख्यालय डीएसपी विवेकानंद ठाकुर, सदर एसडीपीओ मंगल ¨सह जामुदा ने भी संबोधित किया। बैठक में शांति समिति सदस्यों की ओर से जुलूस मार्ग की विशेष सफाई, बिजली व्यवस्था की बात सामने आई है। वहीं निर्धारित मार्ग पर जुलूस का आगमन और समापन के साथ साथ समय की पाबंदी पर भी विचार विमर्श किया गया। अंजुमन इस्लामिया के जिलाध्यक्ष मो. साबिर कुरैशी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जुलूसे मुहम्मदी एक मजहगी जुलूस है। लिहाजा इस मौके पर शांति सौहा‌र्द्र के लिए इमामे मस्जिद से मश्विरा जरूर करना चाहिए। बैठक में बड़ा बाजार थाना प्रभारी रमेश ¨सह, लोहसिग्ना अशोक कुमार, कोर्रा अनंत कुमार, सदर उप प्रभारी रमाशंकर मिश्रा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन सदर थाना प्रभारी नीरज कुमार ¨सह ने की।

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ईद-मिलादुन्नबी लेकर अनुमण्डल क्षेत्र में धारा-144 लागू

हजारीबाग : ईद-मिलादुन-नबी पर्व को सौहार्दपूर्ण एवं शांतिमय वातावरण में संपन्न कराने हेतु अनुमण्डल दण्डाधिकारी सदर मेघा भारद्वाज ने अपनी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुरे हजारीबाग सदर अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। यह निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 21 नवम्बर के 06:00 बजे प्रात: से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। इस निषेधाज्ञा के तहत सभी जुलूस को संबंधित थाना से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। सभी जुलूस निर्धारित जुलूस मार्ग/तिथि/समय का पूर्ण विवरण संबंधित थाना को देंगे। कम से कम 10 वॉलेंटियर की सूची मोबाईल नं. के साथ थाना में जमा करायेंगे। सभी जुलूस कमेटी अपने अपने जुलूस का विडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करेंगे। डीजे/ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग 70 डेसी. तक ही करेंगे। लाउडस्पीकर से भड़काऊ गाना, किसी दूसरे देश/प्रदेश से संबंधित गाना नहीं बजायेंगे। पैगम्बर मोहम्मद साहब की जीवनी से संबंधित गीत बजाने, अग्निशमन की व्यवस्था रखने, यातायात बाधित न हो इसका ध्यान रखने, जुलूस में अस्त्र-शस्त्र, घातक हथियार, आग्नेयास्त्र, लाठी इत्यादि को लेकर चलने पर प्रतिबंध व बिना अनुमति के जुलूस या प्रदर्शन पर रोक रहेगी।


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