Move to Jagran APP

दोहरा हत्याकांड में पति-पत्नी व उनके तीन बेटों को उम्रकैद

कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड में दोषी पति-पत्नी व उनके तीन पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Thu, 12 Apr 2018 05:08 PM (IST)Updated: Thu, 12 Apr 2018 05:08 PM (IST)
दोहरा हत्याकांड में पति-पत्नी व उनके तीन बेटों को उम्रकैद
दोहरा हत्याकांड में पति-पत्नी व उनके तीन बेटों को उम्रकैद
हजारीबाग, जेएनएन। सदर प्रखंड के मंडई खुर्द में भूखलाल गोप और उसके पुत्र के हुए दोहरे हत्याकांड में एडीजे वन सह फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश पांडेय की कोर्ट ने दोषी पति-पत्नी व उनके तीन पुत्रों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सजा पाने वालों में मां जिरवा देवी, पिता कुलदीप गोप तथा उनके तीन पुत्र भोला गोप, मुकेश गोप व अमर गोप शामिल हैं। घटना 24 अगस्त, 2011 की है। इस मामले में कोर्ट ने बुधवार को सजा सुनाई। हत्या का मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था, जब मक्के की फसल मवेशी द्वारा खा जाने के बाद शिकायत लेकर मवेशी मालिक के पास पहुंचे तो दोनों पक्षों में मारपीट हो गई थी।

loksabha election banner

मारपीट के बाद भूखलाल गोप द्वारा सदर थाना में जाकर एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी दर्ज कराकर जैसे ही भूखलाल गोप अपने बेटे व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ लौटे रहे थे तो पहले से घात लगाए लोगों ने फरसे-तलवार से हमला बोल दिया। इस झगड़े में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.