पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास
Annu Pathak murder case. पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
संवाद सहयोगी, हजारीबाग। गत 29 जनवरी, 2018 को अपनी पत्नी अन्नू पाठक की गला रेत कर हत्या करने के बाद पांच टुकड़े कर देने वाले पति विनोद पाठक को कोर्ट ने शुक्रवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से दिन के एक बजे एडीजे प्रथम ने सजा सुनाई। विनोद पाठक को भादवि 201 की तहत साक्ष्य छुपाने का भी आरोपित कोर्ट ने माना। इसके लिए उसे पांच साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 15 हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। विनोद पाठक सजा सुनते ही फफक पड़ा।
16 मार्च को विनोद को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। यह संयोग ही है कि विनोद ने अपराध 29 जनवरी को अंजाम दिया था सजा भी 29 मार्च को ही मिली। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता किशोरी मोहन वर्मा ने बहस की। वहीं, सरकारी पक्ष की ओर से पीपी मनोज कुमार ने बहस पूरी की। मनोज ने कोर्ट से इसे जघन्य अपराध करार देते हुए फांसी की मांग की थी।
कोर्ट में जहां 20 गवाह पेश हुए और बयान बदलने के बावजूद पुलिसिया अनुसंधान और सरकार की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने हत्यारे को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 30 जनवरी को विनोद पाठक की पुत्री कीर्ति पाठक के फर्द बयान पर बड़ा बाजार में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।