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माननीयों पर दर्ज मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मागी विस्तृत जानकारी

राची : जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने राज्य के सांसदों व विधाय

By JagranEdited By: Published: Fri, 25 Aug 2017 03:00 AM (IST)Updated: Fri, 25 Aug 2017 03:00 AM (IST)
माननीयों पर दर्ज मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मागी विस्तृत जानकारी
माननीयों पर दर्ज मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मागी विस्तृत जानकारी

राची : जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने राज्य के सांसदों व विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की स्पीडी ट्रायल को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में डीजीपी की ओर से दाखिल शपथ पत्र पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि इसमें स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। कोर्ट ने सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पूछा कि जिन मामलों का जिक्र किया गया है, क्या उतने ही मामले दर्ज हैं। अब इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी।

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डीजीपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि माननीयों के खिलाफ दर्ज मामलों में से 26 केस का अनुसंधान अभी लंबित है। 85 केस में चार्जशीट किया गया है, जिसमें से 22 केस में चार्जशीट होने के बाद भी विभिन्न कारणों से ट्रायल शुरू नहीं हो पाया है। प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि कई प्रतिवादियों के खिलाफ सीबीआइ व ईडी ने भी मामले दर्ज किए हैं। लेकिन उनका जिक्र डीजीपी की रिपोर्ट में नहीं है। उन्हें भी इसमें शामिल करने की माग की गई है। बता दें कि प्रार्थी झारखंड अगेंस्ट करप्शन की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सासदों व विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की स्पीडी जाच व सुनवाई नहीं हो रही है।


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