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बीडीओ व सीओ पर लगा 45 लाख का जुर्माना

अरविद राणा हजारीबाग जिले में जिनके उपर विभिन्न प्रखंडों में बने बालू घाट और पत्थर खान

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Sep 2020 11:21 PM (IST)Updated: Fri, 18 Sep 2020 11:21 PM (IST)
बीडीओ व सीओ पर लगा 45 लाख का जुर्माना
बीडीओ व सीओ पर लगा 45 लाख का जुर्माना

अरविद राणा, हजारीबाग : जिले में जिनके उपर विभिन्न प्रखंडों में बने बालू घाट और पत्थर खान से अवैध बालू उठाव और पत्थर खनन रोकने का जिम्मा है। वहीं व्यक्ति उसका सरकारी में कार्यो में उपयोग पर कार्रवाई की जगह जुर्माना लेकर वैध बना दे तो मंशा पर सवाल खड़ा हो जाता है। ऐसा हीं कुछ कारनामा हजारीबाग में वर्ष 2015 -16 में हुआ है। यहां रोक के बावजूद जिले के एक दर्जन प्रखंड के सीओ- बीडीओ के अलावा वन विभाग व विशेष कार्य प्रमंडल ने अधिकारियों ने अवैध को वैध बनाकर छोड़ दिया। पूरे मामला का खुलासा महालेखाकर के आपत्ति के बाद हुई है। जिसने जुर्माना को अवैध बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई और संबंधित लोगों पर ऊपर बालू व पत्थर के मूल्य का जुर्माना लगा दिया। महालेखाकार ने इन पर 45 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। इतना हीं नहीं जुर्माना न देने की स्थिति में सभी पर नीलाम पत्र वाद दायर करने भी निदेश दिया था। पैसे की वसूली न होने के कारण इस मामले में खनन विभाग ने नीलाम पत्र वाद दायर किया है।

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इन पर लगाया है जुर्माना

बड़कागांव बीडीओ - 1.5 लाख

पदमा : 5.5 लाख

केरेडारी - 2.14 लाख

दारु : 3. 57 लाख

बरकटठा : 4 लाख

मांडू : 1.2 लाख

सदर : .48 हजार

झालको - 1.82 लाख

विशेष प्रमंडल : 20 लाख

भवन निर्माण विभाग : 4 लाख के अलावा

विष्णुगढ़ वन्य क्षेत्र पदाधिकारी :

भूमि संरक्षण विभाग सहित अन्य पर जुर्माना लगाया है।

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2018 -19 में दर्ज किया गया नीलाम पत्र

खनन विभाग ने महालेखाकार के आपत्ति और निर्देश के बाद 2018 - 19 में नीलाम पत्र शाखा में सभी पदाधिकारियों के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दाखिल किया है। इस मामले में सुनवाई चल रही है।

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क्या है पूरा मामला

दरअसल किसी भी सरकारी कार्य में अवैध रुप से बालू और पत्थर का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्त सभी विभागों में अवैध रूप से बालू और लाए गए पत्थर का उपयोग किया गया। जबकि सरकारी प्रावधान में बालू और पत्थर के लिए सरकारी दर पर पैसे का प्रावधान किया गया है। इन पदाधिकारियों ने इसकी अनदेखी करते हुए अवैध रुप से लाए गए बालू और पत्थर को जुर्माना लेकर वैध बनाकर सरकारी कार्यो में लगा दिया। बदले में इससे प्राप्त जुर्माना विभाग को भेज दिया। इसी जुर्माना पर आपत्ति दर्ज कराते हुए सभी को खनिज के मूल्य का जुर्माना लगा दिया। ---------------------

एसडीओ व सीओ को बनाया गया है नोडल पदाधिकारी

जिले में अवैध बालू उठाव और खनन को लेकर एसडीओ सभी सीओ बीडीओ को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। इनके उपर इन घाटों पर कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति दी गयी है। जिले में वैध रुप से 47 बालू घाट और 15 पत्थर खदान है। इनमें सिर्फ बड़कागांव में जेएसएमडीसी के माध्यम से बालू उठाव होता है।

---------------- महालेखाकार के आपत्ति के बाद पैसे की वसूली के लिए पत्र लिखा गया। इसके बाद इन सभी पर नीलाम पत्र वाद दाखिल किया गया है।

नीतेश गुप्ता, जिला खनन पदाधिकारी, हजारीबाग


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