Move to Jagran APP

17 को होगा मतदान सामग्री का वितरण

हजारीबाग : त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन-2018 के तहत 19 दिसंबर को होने वाले मतदान की तैयारी

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Dec 2018 06:59 PM (IST)Updated: Fri, 14 Dec 2018 06:59 PM (IST)
17 को होगा मतदान सामग्री का वितरण
17 को होगा मतदान सामग्री का वितरण

हजारीबाग : त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन-2018 के तहत 19 दिसंबर को होने वाले मतदान की तैयारी से संबंधित समीक्षात्मक बैठक अपर समाहर्ता दिलीप तिर्की की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में हुई। बैठक में मतदान से संबंधित सभी विषयों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी निर्वाची पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि 17 दिसंबर को समाहरणालय परिसर स्थित सूचना भवन में पो¨लग पार्टियों को नियुक्ति पत्र, मतदान सामग्री आदि का वितरण किया जाएगा। सभी पो¨लग पार्टी के सदस्यों को ससमय उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। सभी पो¨लग पार्टियां मतदान सामग्री लेकर जिला स्कूल मैदान परिसर स्थित वाहन कोषांग से मतदान केंद्रों के लिए कलस्टर प्रस्थान करेगी। साथ ही प्रस्थान से पूर्व पो¨लग पार्टियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ब्री¨फग किया जाएगा। इस मौके पर सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों को अपने-अपने कार्यों को ससमय पूर्ण करने का निदेश दिया गया। बैठक में सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी निर्वाची पदाधिकारी आदि शामिल हुए।

loksabha election banner

17 से 20 दिसंबर तक ड्राई डे घोषित

पंचायत उप निर्वाचन, 2018 के तहत हजारीबाग जिला अन्तर्गत पंचायतों के रिक्त पदों पर यथास्थिति पंचायत समिति/मुखिया/ग्राम पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के लिए दिनांक 19.12.2018 (बुधवार) को प्रात: 07:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है। निर्वाचन कार्य स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135(ग) के तहत एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला द्वारा मतदान के लिए नियत समय की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति के अगले दिन प्रात: 7:00 बजे तक अर्थात दिनांक 17.12.2018 के अपराह्न 03:00 बजे से दिनांक 20.12.2018 को प्रात: 07:00 बजे तक की अवधि को ड्राई-डे घोषित किया गया है। इस दौरान त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन क्षेत्र अंर्तगत किसी भी होटल, रेस्तरां, क्लब, भोजनालय, दुकान, या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान में शराब की न तो बिक्री की जा सकेगी और न ही वितरण किया जाएगा। किसी भी प्रकार के अनलाईसेंसड प्रीमिसेस में शराब के भंडारण के लिए लगाए गए प्रतिबंधों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत सभी स्कूल व कार्यालयों में रहेगा अवकाश

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन-2018 के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं निर्वाची पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका ' की कंडिका 12.37 में दिए गए निर्देश के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन, 2018 के निमित स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हजारीबाग जिलांतर्गत पंचायत उप निर्वाचन 2018 से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित सभी कार्यालयों/विद्यालयों आदि में मतदान के दिन दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 (बुधवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। इन दस्तावेजों के माध्यम से करें मतदान

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन, 2018 के तहत हजारीबाग जिला अंतर्गत पंचायतों के रिक्त पदों पर निर्वाचन के लिए दिनांक 19.12.2018 (बुधवार) को प्रात: 07:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है। राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में द्वारा मतदान के दिन वोट डालने के लिए मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे।

1. निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (एपिक)

2. प्रामाणिक फोटो मतदाता पर्ची

3. पासपोर्ट

4. ड्राई¨वग लाइसेंस

5. कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र

6. बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक

7. आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड)

8. आधार कार्ड

9. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)

10. मनरेगा जॉब कार्ड

11. श्रम मंत्रालय की योजनाओं द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

12. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.