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एक दिन में 10 हजार ही खर्च क सकते हैं प्रत्याशी

जागरण संवाददाता हजारीबाग निर्वाचन आयोग के नवीनतम अनुदेशों के आलोक में निर्वाची पदाधि

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Apr 2019 07:58 PM (IST)Updated: Sat, 20 Apr 2019 06:33 AM (IST)
एक दिन में 10 हजार ही खर्च क सकते हैं प्रत्याशी
एक दिन में 10 हजार ही खर्च क सकते हैं प्रत्याशी

जागरण संवाददाता हजारीबाग : निर्वाचन आयोग के नवीनतम अनुदेशों के आलोक में निर्वाची पदाधिकारी- सह-उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के निर्देश पर शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में राजनीतिक दलों के महासचिव एवं कोषाध्यक्ष के साथ निर्वाचन व्यय संबंधी कार्यशाला का आयोजन की गई।

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कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त जाधव विजया ने कहा कि निर्वाचन व्यय के तहत एक दिन में प्रत्याशी अधिकतम 10000/रु ही नकद व्यय कर सकते हैं। निर्वाचन व्यय अलग बैंक खाते से ही किया जायगा।

व्यय पुस्तिका का संधारण नियमानुसार किया जाएगा तथा अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित होगा। कहा कि व्यय पंजी जांच की तिथि को व्यय प्रेक्षक के समक्ष उपस्थित करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

कार्यशाला में सभी व्यय संबंधी निदेशों की सीडी एवं प्रपत्र राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराया गया।

प्रतिभागियों के प्रश्नों का समाधान उप विकास आयुक्त द्वारा मौके पर किया गया। कार्यशाला में स्टार प्रचारक, फार्म 26 में घोषणा आदि की चर्चा विस्तार से की गई।

कार्यशाला में उपनिर्वाचन पदाधिकारी गायत्री कुमारी, राज्य कर उपायुक्त नवीन कुमार सिन्हा, अलका सिन्हा सभी सहायक व्यय प्रेक्षक अजय कुमार, सुनील कुमार, रियाजुद्दीन खान, सुमित मिश्रा उपस्थित थे। प्रतिभागियों में भाजपा के विकास कुमार, सीपीआइएमएल के गणेश कुमार सीटू, बसपा के शीला कुमारी, मिस्बाहुल इस्लाम आदि मौजूद थे।


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