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सामूहिक दुष्कर्म मामले के चार दोषियों को 20-20 साल का कारावास

सामूहिक दुष्कर्म के चार आरोपितों को 20-20 साल का कारावास

By JagranEdited By: Published: Tue, 23 Aug 2022 07:10 PM (IST)Updated: Tue, 23 Aug 2022 07:10 PM (IST)
सामूहिक दुष्कर्म मामले के चार दोषियों को 20-20 साल का कारावास
सामूहिक दुष्कर्म मामले के चार दोषियों को 20-20 साल का कारावास

सामूहिक दुष्कर्म मामले के चार दोषियों को 20-20 साल का कारावास

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संवाद सहयोगी, गुमला : पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे चार अंजनी अनुज की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले के चार दोषियों को 20-20 साल का कारावास व 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिन चारों दोषियों को सजा सुनाई गई है उनमें स रायडीह प्रखंड के कपोडीह कोलपारा घट्ठा निवासी बंधन उरांव, महेश उरांव, रविंद्र उरांव व दीपक गोप शामिल हैं। घटना 13 फरवरी 2019 की है। पीड़िता को जबरन उठाकर जंगल की तरफ ले जाकर दुष्कर्म किया। इस दौरान गड्ढे में गिरने से पीड़िता का हाथ भी टूट गया था।


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