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तंबाकूमुक्त क्षेत्र होगा मतदान केंद्र

और चबाने योग्य तंबाकू आदि की बिक्री और इस्तेमाल पर रहेगा प्रतिबंध संवाद सहयोगीगुमला मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांगते के निर्देश पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने जिला के सभी मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त घोषित किया है। उपायुक्त ने मतदान केंद्र व उसके आस पास बीडी सिगरेट गुटखा तंबाकू आदि की बिक्री व इस्तेमाल पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध लगाया है। उपायुक्त ने कहा है कि सभी मतदान केंद्रों के बाहर साइनेज वाल पेंटिग के रुप में प्रदर्शित की जाएगी। बताया कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम (कोटपा)-2003 के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल परनिषेध है और लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के संदर्भ में स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा दिए गए निर्देशों का भी अनुपालन

By JagranEdited By: Published: Thu, 18 Apr 2019 09:19 PM (IST)Updated: Thu, 18 Apr 2019 09:19 PM (IST)
तंबाकूमुक्त क्षेत्र होगा मतदान केंद्र
तंबाकूमुक्त क्षेत्र होगा मतदान केंद्र

गुमला: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांगते के निर्देश पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने जिले के सभी मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त घोषित किया है। उपायुक्त ने मतदान केंद्र व उसके आस पास बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री व इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। उपायुक्त ने कहा है कि सभी मतदान केंद्रों के बाहर साइनेज वॉल पेंटिग के रूप में प्रदर्शित की जाएगी। बताया कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम (कोटपा)-2003 के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर निषेध है और लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के संदर्भ में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा दिए गए निर्देशों का भी अनुपालन आवश्यक रूप से किया जाना है। प्रत्येक मतदान केंद्रों के पीठासीन पदाधिकारी को इसके लिए नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। जिला नियंत्रण कोषांग द्वारा पर्यवेक्षण और निगरानी की जाएगी।

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