Move to Jagran APP

पत्नीहंता को आजीवन कारावास की सजा, 25 हजार अर्थ दंड

गुमला: एडीजे प्रथम लोलार्क दूबे की अदालत ने पत्नी की हत्या सिद्ध होने पर बसिया थाना के सरुड़ा बड़

By JagranEdited By: Published: Sat, 15 Sep 2018 09:19 PM (IST)Updated: Sat, 15 Sep 2018 09:19 PM (IST)
पत्नीहंता को आजीवन कारावास की सजा, 25 हजार अर्थ दंड
पत्नीहंता को आजीवन कारावास की सजा, 25 हजार अर्थ दंड

गुमला: एडीजे प्रथम लोलार्क दूबे की अदालत ने पत्नी की हत्या सिद्ध होने पर बसिया थाना के सरुड़ा बड़काटोली गांव निवासी जोगी इंदवार को भादवि 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर एक साल का साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने अर्थदंड की राशि मृतक के आश्रित को प्रदान करने का आदेश भी दिया है। घटना 19 नवंबर 2016 की है। मृतका गौरी देवी व उसके पति जोगी इंदवार के बीच किसी बात को लेकर घरेलू विवाद हुआ था। पति द्वारा मारपीट किए जाने के बाद मृतका अपनी बहन डुबकी देवी के घर बसिया प्रखंड के बानागुटु अंबाटोली आ गई थी। मृतका अपनी बहन के साथ करंजटांड बनागुटु में बादाम की कोड़ाई कर रहे थे। इसी दौरान मृतक का पति जोगी इंदवार साइकिल लेकर पहुंचा और साइकिल एक ओर फेंक दिया। इसके बाद मृतका गौरी के हाथ से कुदाल छिन लिया तथा उसके सर पर कुदाल से वार करने लगा। गौरी की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। इसके बाद जोगी डुबकी की ओर लपका लेकिन डुबकी वहां से भागने में सफल रही। रात्रि में मृतका की बहन डुबकी देवी के बयान पर बसिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चंपा कुमारी जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बुंदेश्वर गोप ने बहस की।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.