चर्च में लूट मामले में दो को पांच-पांच साल जेल की सजा
संवाद सहयोगी गुमला हथियार के बल पर चर्च में लूटपाट करने का आरोप सिद्ध होने पर एडीजे त
संवाद सहयोगी, गुमला : हथियार के बल पर चर्च में लूटपाट करने का आरोप सिद्ध होने पर एडीजे तृतीय सूर्य भूषण ओझा की अदालत ने रांची के नगड़ी निवासी शमीम अंसारी व शमशेर अंसारी को आइपीसी की धारा 412 के तहत पांच साल सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। घटना बीस अगस्त 2016 की है। रात्रि सवा बारह बजे कामडारा प्रखंड के कुदा चर्च में शमीम व शमशेर हथियार के साथ पहुंचे, फादर दानियल बारला के कमरे का दरवाजा खुलवाया और उन्हें कब्जे में ले लिया था। इसके बाद हथियार के बल पर बगल के कमरे में सो रहे फादर इलियस के कमरे में पहुंचे वहां रुपये की मांग करने लगे। इलियस ने कमरे में रखे 40 हजार रुपये अपराधियों को दे दिए। इसके बाद भवन के उतरी तल्ले में सो रहे फादर अजीत केरकेट्टा के कमरे में पहुंचे तथा उन्हें भी डराने धमकाने का काम किया। उनके पास से एक लाख 60 हजार रुपये लिए तथा सभी के मोबाइल भी छीन लिए। ताकि घटना की सूचना तत्काल किसी को नहीं दी जा सके। घटना को अंजाम देने के बाद सभी चर्च से भाग गए। घटना के बाद सुबह में फा. दानियल बारला ने कामडारा थाना में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस अनुसंधान के क्रम में शमीम अंसारी व शमशेर अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ओम कुमार जबकि बचाव पक्ष की ओर से मो. मकसूद, एमके अखौरी ,मदन कुमार के द्वारा पैरवी की गई।