Move to Jagran APP

शिक्षा से सबल हो सकतीं महिलाएं

पोड़ैयाहाट के कस्तूरी पंचायत भवन में गुरुवार को जिला बाल संरक्षण इकाई एवं गैर सरकारी संस्था के सहयोग से लैंगिक समानता पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में लिग आधारित हिसा लिग असमानता भेदभाव बाल विवाह आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Jan 2021 07:21 PM (IST)Updated: Thu, 21 Jan 2021 07:21 PM (IST)
शिक्षा से सबल हो सकतीं महिलाएं
शिक्षा से सबल हो सकतीं महिलाएं

संवाद सहयोगी, पोड़ैयाहाट: पोड़ैयाहाट के कस्तूरी पंचायत भवन में गुरुवार को जिला बाल संरक्षण इकाई एवं गैर सरकारी संस्था के सहयोग से लैंगिक समानता पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में लिग आधारित हिसा, लिग असमानता, भेदभाव, बाल विवाह आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इससे निजात पाने के लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, बालिकाओं को उच्च शिक्षा, सहभागिता, समान अवसर एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया।

loksabha election banner

कार्यशाला को संबोधित करते हुए संरक्षण पदाधिकारी विकास चंद्र ने बताया कि लैंगिक हिसा से निबटने के लिए पोस्को एक्ट जैसे कानून हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई के अथक प्रयास से गोड्डा जिले में चाइल्ड लाइन 1098 हेल्पलाइन सेवा भी आरंभ की गई है। यदि कोई नाबालिग किसी हिसा का शिकार होते हैं, अथवा वे किसी संकट में हैं, अथवा उन्हें सहायता की आवश्यकता है तो वे इस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है। नवजात शिशुओं को हिसा से रोकने के लिए सभी प्रखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पालना अधिष्ठापित किया जा रहा है। प्रथम चरण में, गोड्डा सदर अस्पताल, बोआरीजोर, महागामा एवं सुंदरपहाड़ी सा.स्वा. केंद्रों पर पालना लगाया जा चूका है। कोई परिजन अथवा अभिभावक विषम परिस्थितियों के कारण बच्चे का त्याग करना चाहते हैं, वे बच्चे को फेंके नहीं, उस पालना में रख दें , विभाग व सरकार बच्चे की परवरिश करेगी एवं उसके सर्वोत्तम हित के लिये कार्य करेगी। परिजनों की जानकारी नहीं ली जायेगी।

जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रितेश कुमार ने बताया कि अक्सर बेटियों के साथ भेदभाव होता है, उन्हें समान शिक्षा का अवसर नहीं दिया जाता, अहम फैसलों में उनकी सहभागिता नहीं होती। बाल विवाह का मूल कारण भी लिग भेद है और इससे पीड़ित बालिका लैंगिक अपराध का शिकार होती हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं पोस्को एक्ट की बारीकी से जानकारी देते हुए कहा कि बाल विवाह एक अपराध है और इसमें कठोर सजा का प्रावधान हैं। इस कार्यशाला में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रितेश कुमार, संरक्षण पदाधिकारी विकास चंद्र, गैर सरकारी संस्था के अमित कुमार, कस्तूरी पंचायत के उपमुखिया कामदेव सिंह, जयदेव सिंह, रोसेबेल टुडू, कार्तिक मरांडी सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.