अब वाहन खरीदना होगा महंगा
गोड्डा : एक सितंबर से दोपहिया एवं चार पहिया वाहन खरीदना महंगा हो जाएगा। यह वाहनों की
गोड्डा : एक सितंबर से दोपहिया एवं चार पहिया वाहन खरीदना महंगा हो जाएगा। यह वाहनों की कीमत में वृद्धि होने के कारण नहीं बल्कि एकमुश्त बीमा कराने के कारण होगा। सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश के तहत शोरूम से निकलने वाले नए चारपहिया वाहनों को एकमुश्त तीन साल व दोपहिया वाहनों को एकमुश्त पांच साल का बीमा कराना होगा। बीमा थर्ड पार्टी भी हो सकता है। हालांकि, अधिकतर उपभोक्ता शोरूम से नए वाहनों के लेने पर फस्ट पार्टी बीमा ही कराते हैं। गौरतलब हो कि फस्ट पार्टी इंश्योरेंस होने पर वाहन से किसी को धक्का लगने व वाहन में हुई किसी प्रकार की क्षति की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है जबकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होने पर अगर वाहन से किसी को धक्का लगता है या मौत होती है तो बीमा कंपनी उसे ही क्षतिपूर्ति देती है। अब तक दोनों प्रकार के वाहनों का बीमा एक साल के लिए ही होता था। प्रत्येक साल इसे रिनुअल कराना पड़ता था। वाहनों के पुराना होने के बाद प्रत्येक साल प्रीमियम की राशि घटती जाती थी। अभी 50-60 हजार रुपए की नई बाइक का बीमा कराने पर 1700 से 1900 रुपये तक लगते हैं। पांच साल का बीमा कराने पर अब एकमुश्त आठ से दस हजार रुपए लगेंगे। आल्टो जैसी कम रेंज की कार की कीमत में भी 30 से 40 हजार तक की वृद्धि हो जाएगी। 10-12 लाख तक की कार की बीमा के लिए 50 से 60 हजार रुपए अधिक देने होंगे। रणनीति बनाने में जुटी बीमा कंपनियां : परिवहन विभाग के नए निर्देश के बाद बीमा कंपनियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है क्योंकि एकमुश्त बीमा कराने से वाहनों की बिक्री प्रभावित होना तय है। ऐसे में बीमा कंपनियां ईएमआई या इस तरह का कुछ अन्य आफर ला सकती है ताकि ग्राहकों पर इसका बोझ कम पड़े। वंश होंडा के संचालक प्रकाश अग्रवाल ने परिवहन विभाग का पत्र मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि इससे आनेवाले दिनों में इससे वाहनों की बिक्री प्रभावित होना तय है। उन्होंने बताया कि कुछ बीमा कंपनियों के अधिकारी आए थे। वे आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं ताकि ग्राहकों पर इसका बोझ कम से कम पड़े। दो-चार दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
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विभागीय सचिव के निर्देश के आलोक में चारपहिया वाहनों का एकमुश्त तीन साल व दोपहिया वाहनों का पांच साल का बीमा करने का निर्देश शोरूम मालिकों को दिया गया है। एक सितंबर से यह अनिवार्य हो जाएगा। नए वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी हो सकता है।
मनोज कुमार, प्रभारी डीटीओ, गोड्डा