एसएलडी व एनआरटी को ले होगी कार्रवाई
गोड्डा: आए दिन हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए सड़क सुरक्षा समिति ने जिले में चलनेवाले
गोड्डा: आए दिन हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए सड़क सुरक्षा समिति ने जिले में चलनेवाले सभी भारी वाहनों में स्पीड लिमिट डिवाइस (एसएलडी) लगाने के विभागीय निर्देश का शतप्रतिशत अनुपालन करने को कहा था ताकि वाहनों की अधिकतम रफ्तार तय मानक से ज्यादा न हो सके। वहीं, वाहनों में नाइट रिफ्ले¨क्टग टेप (एनआरटी) भी अनिवार्य रूप से लगाने को कहा था। विभाग ने कई बार वाहन मालिकों को सचेत किया। बावजूद वाहन मालिक इसके प्रति गंभीर नहीं हुए। अब विभाग ऐसे वाहन मालिकों से सख्ती से निपटने का मन बनाया है। विभाग ने विभिन्न माध्यमों से सूचना प्रकाशित कर सितंबर माह में ही इसे सुनिश्चित करने को कहा था। लेकिन, अब तक यह शत प्रतिशत सुनिश्चित नहीं हुआ है। ऐसे में विभाग ने अभियान चलाकर वाहनों पर कार्रवाई करने का मन बनाया है। विभाग नवंबर के पहले हफ्ते से यह अभियान चलाएगा। क्या है मामला : केंद्रीय मोटर यान अधिनियम की धारा 104 के तहत परिवहन वाहनों पर नाइट रिफ्लेक्टिव टेप (एनआरटी) लगाना अनिवार्य है। इससे रात्रि में सड़क पर चलने वाले वाहन चालक को दूर से ही दिख जाता है। इससे काफी हद तक रात्रि में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। वहीं, वर्ष 2017 में परिवहन विभाग सचिव ने भारी वाहनों में स्पीड लिमिट डिवाइस (एसएलडी) लगाने का निर्देश दिया था। इसके तहत विभाग ने जिले में निबंधित एकाध दर्जन वाहनों में यह डिवाइस लगाया भी था लेकिन, ज्यादातर वाहन बिना डिवाइस के ही चल रहे हैं। इस डिवाइस के लग जाने से वाहनों की रफ्तार एक निश्चित मानक से ज्यादा नहीं बढ़ती। विभाग ने इन दोनों को सुनिश्चित करने के लिए अब सख्ती का निर्णय लिया है। वर्जन
वाहनों में नाइट रिफ्ले¨क्टग टेप (एनआरटी) व स्पीड लिमिट डिवाइस (एसएलडी) लगाना सुनिश्चित करने का निर्देंश दिया गया था। वाहन मालिकों को इसे सुनिश्चत करने के लिए कई बार सूचना प्रकाशित किया गया। लेकिन, बेहतर परिणाम सामने नहीं आया। ऐसे में विभाग ने अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।
- मनोज कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, गोड्डा (फोटो. 16)