अब स्कूल बसों के चालक को रखना होगा परिचय पत्र
गोड्डा: स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ बढ़ रही दुर्घटनाओं के रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन ने एक निर्णय
गोड्डा: स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ बढ़ रही दुर्घटनाओं के रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन ने एक निर्णय लिया है। जिला प्रशासन ने सभी विद्यालयों को अपने वाहन चालकों व खलासी को परिचय पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया। परिचय पत्र में चालक का ड्राइ¨वग लाइसेंस, मोबाइल संख्या, वाहन संख्या आदि का संपूर्ण विवरण रहेगा, ताकि जरूरत के अनुसार चालक व खलासी की पहचान की जा सके। इस व्यवस्था को मासांत तक जिले के सभी निजी व सरकारी विद्यालयों को सुनिश्चित करने को कहा है। अगले माह से जिला परिवहन विभाग द्वारा अभियान चलाकर स्कूल बसों की जांच की जाएगी। परिचय पत्र व परिवहन नियमों की अनदेखी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या है उद्देश्य: स्कूलों में लगे वाहन द्वारा स्कूली बच्चों को घर से लाने और ले जाने वाले वाहन चालकों के बारे में पूरी जानकारी अभिभावक व विद्यालय प्रबंधन को होना चाहिए। कई बार स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। जिनमें मासूम बच्चों को गंभीर रूप से चोटिल होने अथवा हृदय विदारक दुर्घटना घटित हो जाती है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक वाहन चालक खलासी का परिचय पत्र रखना अनिवार्य किया गया है। कई बार ऐसा होने पर विद्यालय प्रबंधन स्कूल बस के चालक व खलासी की जानकारी नहीं होने की बात कहती है। लेकिन विद्यालयों द्वारा परिचय पत्र जारी किए जाने से स्कूल प्रबंधन के पास भी चालक की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन का करें अनुपालन: परिवहन विभाग ने पहले की सभी स्कूल प्रबंधनों को सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन का अनुपालन करने को कहा है। इसे भी हर हाल में सुनिश्चित करने को विद्यालय प्रबंधन को कहा गया है। विभाग इसे सख्ती से लागू कराएगा। जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल बसों में यह जरूरी होगा। गति नियंत्रित करने को एसएलडी, वाहनों पर जीपीएस की सुविधा,प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था, बसों में फायर एक्स¨टग्विशर, आगे-पीछे अंकित हो स्कूल बस, अनुबंधित बसों में ऑन स्कूल ड्यूटी, सीट क्षमता अनुसार बच्चों को बैठाएं, स्कूल बसों में लगाएं होरिजेंटल ग्रिल, स्कूल के नाम संग हो टेलीफोन नंबर, गेट अंदर से बंद करने की हो सुविधा,चालक को हो पांच वर्ष का अनुभव, ड्राइवर - कंडक्टर का सत्यापन जरूरी, वाहन चलाने के लिए हो दो चालक, चालक का नहीं होना चाहिए चालान, चालक - कंडक्टर पर न हो मुकदमा, बस में बैग रखने के लिए हो व्यवस्था, बच्चों का ध्यान रखने को बस में टीचर, अलार्म बेल - सायरन होना आवश्यक, बस में सवार स्टाफ के पास मोबाइल फोन आदि। वर्जन
बच्चों की सुरक्षा को ले स्कूल बसों के ड्राइवर व कंडक्टर को विद्यालय द्वारा परिचय पत्र रखना अनिवार्य किया गया है। इसे मासांत तक सभी विद्यालयों को सुनिश्चित करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय प्रबंधन को पत्र भेजा गया है। - मनोज कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, गोड्डा