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कानून के अनुपालन से ही रुकेगी सड़क दुर्घटनाएं : पीडीजे

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को व्यवहार न्यायालय स्थित लाइब्रेरी हाल में मोटरयान दुर्घटना अधिनियम से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्धाटन प्रधान जिला जज सत्यप्रकाश सिंहा परिवार न्यायालय के प्रधान जज राकेश कुमार सिंह जिला जज प्रथम शिवपाल सिंह जिला जज तृतीय संजय उपाध्याय आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान प्रधान जिला जज सत्यप्रकाश सिंहा ने कहा कि सड़क दुघर्टना को रोकने की दिशा में जन जागरूकता की आवश्यकता है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 25 Jan 2020 07:45 PM (IST)Updated: Sun, 26 Jan 2020 06:18 AM (IST)
कानून के अनुपालन से ही रुकेगी सड़क दुर्घटनाएं : पीडीजे
कानून के अनुपालन से ही रुकेगी सड़क दुर्घटनाएं : पीडीजे

गोड्डा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को व्यवहार न्यायालय स्थित लाइब्रेरी हाल में मोटरयान दुर्घटना अधिनियम से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधान जिला जज सत्यप्रकाश सिन्हा, परिवार न्यायालय के प्रधान जज राकेश कुमार सिंह, जिला जज प्रथम शिवपाल सिंह, जिला जज तृतीय संजय उपाध्याय आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान प्रधान जिला जज सत्यप्रकाश सिंहा ने कहा कि सड़क दुघर्टना को रोकने की दिशा में जन जागरूकता की आवश्यकता है। इसके लिए जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, सड़क विभाग सहित अधिवक्ता व आमलोगों की भी भूमिका अहम है। सड़क दुघर्टना में मुआवजा का प्रावधान है इसके लिए सड़क जाम नहीं करें और नियम के तहत वाद दायर करें। सभी का दायित्व है कि सड़क दुघर्टना में हताहत हुए लोगों का फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र या चिकित्सक के पास भेजकर समुचित इलाज मुहैया करायें ताकि उसकी जान बच सके। जान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। जिला जज प्रथम शिवपाल सिंह ने कहा सड़क पर निकालने से पहले वाहन का निबंधन जरूरी है। वाहन मालिक को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जिस ड्राइवर को वह सुपुर्द कर रहा है उसका ड्राइविग लाईसेंस है या नहीं। अगर नाबालिग वाहन चलाते हैं तो ऐसी स्थिति में वाहन मालिक पर जुर्माना का भी प्रावधान है। क्लेम लेने की स्थिति में सभी जरूरी कागजात जरूर जमा करें। दुघर्टना होने पर सड़क जाम करना कानूनन अपराध है। जिला जज तृतीय सह विशेष जज संजय उपाध्याय ने मोटर वाहन दुघर्टना से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। कहा कि बीमा कंपनियों को एक माह के अंदर क्लेम का निपटारा करने की जरूरत है। कहा कि खराब सड़क, यातायात व्यवस्था में खामी को दूर करने की जरूरत है। कार्यशाला में जिले के वरीय पदाधिकारियों को भी निश्चित रूप से शामिल होने की जरूरत है ताकि जन जागरूकता की दिशा में आवश्यक कदम उठाया जा सके। इसके अलावा अधिवक्ता निखिल कुमार झा, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के डीएम जितेन्द्र कुमार सिंह आदि ने भी विस्तृत प्रकाश डाले। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह कर रहे थे। मौके पर जिला जज पंचम आशा देवी भट्ठ,जिला जज चतुर्थ योगेश चंद्र वर्मा, सबजज दयाराम, एसडीजेएम अरूण कुमार दुबे, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रवि कुमार भास्कर, राजेश रंजन कुमार, किशोर कुमार, यूनाइेड इंडिया इंश्योरेंस के रविन्द्र कुमार मुर्मू के अलावा अधिवक्ता व पीएलभी उपस्थित थे।

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