आरटीई की अनदेखी पर डीएसई को जांच का आदेश
महागामा : महागामा स्थित संत थॉमस स्कूल, गोविदपुर में शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई की अनदेखी करने प
महागामा : महागामा स्थित संत थॉमस स्कूल, गोविदपुर में शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई की अनदेखी करने पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। उपायुक्त किरण पासी के निर्देश पर पूरे मामले की जांच के लिए डीएसई जितेंद्र कुमार सिन्हा को अधिकृत किया गया है। बता दें कि उक्त विद्यालय ने आरटीई के तहत गरीब बच्चों को 25 फीसद सीटों में निश्शुल्क नामांकन करने से इंकार करते हुए विद्यालय के नोटिस बोर्ड में ऐसी सूचनाएं चस्पा किया गया था। इस मामले को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था।
मालूम हो कि जिले भर में बीपीएल समुदाय के परिवारों ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अपने बच्चों का प्रथम वर्ग में नामांकन के लिए शिक्षा विभाग को आवेदन देकर दाखिले की मांग की थी। शिक्षा विभाग ने आवेदनकर्ताओं के आवेदन को नजदीक के निजी स्कूलों को क्रमवार सूची प्रकाशित कर स्कूल को भी एक प्रति उपलब्ध कराई थी। सूची में नाम आने के बाद अभिभावक शनिवार को अपने बच्चों के नामांकन के लिए स्कूल प्रबंधन से मिले। प्रबंधन ने अभिभावक को नामांकन लेने से मना कर दिया गया। जबकि अभिभावक निर्धारित तिथि के अनुसार गए थे। यही नहीं संत थॉमस स्कूल गोविदपुर प्रबंधन ने सूचना पट्ट पर अभिभावक के नाम यह संदेश चस्पा कर दिया कि संत थॉमस स्कूल गोविदपुर धार्मिक अल्पसंख्यक स्कूल है, यहां शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। इसलिए आरटीई के तहत बच्चों का नामांकन नहीं लिया जाएगा। नामांकन नहीं होने पर अभिभावक ने बीडीओ धीरज प्रकाश से मिलकर मामले की जानकारी दी। जानकारी के बाद बीडीओ ने धीरज प्रकाश ने पूरे मामले से उपायुक्त किरण पासी को अवगत कराया।
बताया जाता है कि इस मामले में डीसी ने जिला शिक्षा अधीक्षक जितेन्द्र कुमार सिन्हा को जांच की जिम्मेवारी सौंपी है। इधर जिला शिक्षा अधीक्षक जितेंद्र कुमार सिन्हा से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है। संत थॉमस स्कूल के प्राधानाचार्य सहित विद्यालय प्रबंधन समिति से उनका पक्ष लेने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।