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Godda News: संदिग्ध परिस्थितियों में PMPL कंपनी के सहायक कर्मी की मौत, मुआवजे के लिए लोगों ने किया हंगामा

मोतिया ओपी क्षेत्र स्थित अदानी पावर प्लांट के निर्माण कार्य में लगे निजी पीएमपीएल कंपनी में कार्यरत मजदूर 23 वर्षीय प्रिंस कुमार की मौत रविवार तड़के करीब तीन बजे सुबह हो गई। सहकर्मियों ने मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया।

By Vidhu VinodEdited By: Published: Sun, 02 Oct 2022 08:48 PM (IST)Updated: Mon, 03 Oct 2022 01:28 AM (IST)
Godda News: संदिग्ध परिस्थितियों में PMPL कंपनी के सहायक कर्मी की मौत, मुआवजे के लिए लोगों ने किया हंगामा
संदेहास्पद स्थिति में पीएमपीएल कंपनी के सहायक कर्मी की मौत।

डुमरिया, जागरण संवाददाता। मोतिया ओपी क्षेत्र स्थित अदानी पावर प्लांट के निर्माण कार्य में लगे निजी पीएमपीएल कंपनी में कार्यरत मजदूर 23 वर्षीय प्रिंस कुमार की मौत रविवार तड़के करीब तीन बजे सुबह हो गई। मृतक बिहार के भागलपुर जिला अंतर्गत चापर गांव का फेको साहनी का पुत्र था। 

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बताया जाता है कि वह शनिवार शाम नाइट शिफ्ट में कंपनी का कार्य कर रहे थे। काम के दौरान बेचैनी और शरीर से अत्यधिक पसीना आने लगा। जिसके बाद उसकी हालत गंभीर होने लगी। रविवार की सुबह कंपनी के मुख्य द्वार पर सैकड़ो की संख्या में मजदूर एकत्रित होकर मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा करने लगे।

करंट लगने से हुई मौत की कही जा रही बात

लोगों का कहना था कि युवक की करंट लगने से मौत हुई है। बाद में संबंधित कंपनी के पदाधिकारी मृतक के स्वजनों से मिलकर वार्ता किया। जिसमें 14 लाख रुपये का मुआवजा का आश्वासन दिया गया। पोस्टमार्टम में भी किसी तरह के करंट लगने के निशान नहीं पाया गया है।

प्रतिबंधित पान मसाला बेचने वाले दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना 

महागामा में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डा मोईन अख्तर के नेतृत्व में महागामा शहरी क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पांच दुकानों में काफी मात्रा में प्रतिबंधित पान मसाला, तम्बाकू उत्पाद पाया गया। सभी प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों को जब्त करते हुए कोटपा एक्ट के तहत उक्त दुकानों से प्रति दुकान 550 रुपये करके जुर्माना वसूला गया।

दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई। इस दौरान मिष्ठान भंडारों का भी औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें मेसर्स रौनक स्वीट कार्नर, राधा-कृष्णा मिष्ठान भंडार, कृष्णा मिष्ठान भंडार आदि दुकानों से पेड़ा, रसगुल्ला, बुन्दी के लड्डु, स्पंज रसगुल्ला, बालू शाही इत्यादि का नमूना लिया गया।

डा मोईन अख्तर ने कहा इसे रसायनिक जाचं हेतु राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, रांची भेजा जाएगा। मिलावट की पुष्टि होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकानदारों को साफ - सफाई का विशेष ध्यान रखने, खाद्य पदार्थों को ढककर रखने, मिठाईयों में किसी प्रकार मिलावट नहीं करने, रसायनिक रंगो का प्रयोग नहीं करने एवं खुली मिठाईयों में एक्सपायरी डेट अंकित करने आदि का निर्देश दिया गया। छापेमारी से महागामा में प्रतिबंधित गुटखा बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गई। छापेमारी में एसआई बुद्धेश्वर उरांव सहित पुलिस जवान मौजूद थे।


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