पत्नी की हत्या में 14 वर्ष की सश्रम कारावास
गोड्डा: जिला जज द्वितीय शिवपाल ¨सह के न्यायालय ने दहेज की मांग को लेकर पत्नी को किरासन तेल
गोड्डा: जिला जज द्वितीय शिवपाल ¨सह के न्यायालय ने दहेज की मांग को लेकर पत्नी को किरासन तेल छिड़ककर जलाकर हत्या करने के आरोपित सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी जितेन्द्र कुमार लाहा को दोषी पाकर 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सुंदरपहाड़ी थाना में दो अप्रैल 2005 को दर्ज प्राथमिकी में साहिबगंज जिला के बोरियों बाजार निवासी सुभाष रक्षित ने कहा है कि उसकी पुत्री चायना देवी की शादी नौ माह पूर्व सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी धीरेन लाहा के पुत्र जितेन्द्र लाहा के साथ हुई थी। इसमें 70 हजार रूपये बतौर दहेज भी दिया गया था। शादी के कुछ मोटरसाइकिल व टीवी की मांग को लेकर उसकी पुत्री को ससुरालवालों द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा। इसी क्रम में दो अप्रैल 05 को उसे सूचना मिली की उसकी पुत्री को ससुरालवालों ने मिलकर किरासन तेल छिड़क कर जान से मार दिया है। मामले को लेकर जितेन्द्र कुमार लाहा, निपेन लाहा, धीरेन लाहा एवं देवी लाहा को नामजद आरोपी बनाया गया था। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष 11 गवाहों का परीक्षण कराया गया। उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत न्यायालय ने पति जितेन्द्र लाहा को दोषी पाकर चौदह वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।