परीक्षा केंद्रों से 500 गज की दूरी तक धारा 144 लागू
गोड्डा झारखंड अधिविध परिषद रांची द्वारा आयोजित वार्षिक मदरसा परीक्षा (वर्ग वस्तानिया फौक
गोड्डा : झारखंड अधिविध परिषद रांची द्वारा आयोजित वार्षिक मदरसा परीक्षा (वर्ग वस्तानिया, फौकानिया, एवं मौलवी) 28 अक्तूबर से दोनों पाली में प्रारंभ हो रही है। परीक्षा सात नवंबर तक चलेगी। गोड्डा अनुमंडल अंतर्गत पांच केंद्र बनाए गए हैं। जिनमें मध्य विद्यालय, विशनपुर बसंतराय, उच्च विद्यालय बसंतराय, बालिका उच्च विद्यालय गोड्डा, प्लस टू उच्च विद्यालय गोड्डा नया/पुराना भवन व महिला महाविद्यालय गोड्डा में परीक्षा का संचालन होगा। वार्षिक मध्यमा परीक्षा 28 अक्तूबर से नौ नवंबर तक चलेगी। इस परीक्षा का संचालन राजा मिशन स्कूल गोड्डा में होगा। मदरसा परीक्षा एवं मध्यमा परीक्षा दोनों पालियों में (प्रथम पाली सुबह 09.45 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक एवं द्वितीय पाली दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.15 बजे) होगी। उक्त जानकारी देते हुए प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि के अंतर्गत 28 अक्तूबर से परीक्षा समाप्ति तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगा। इस दौरान परीक्षा केंद्र के 500 गज की परिधि में 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। परीक्षा केंद्र के 500 गज की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार, लाठी, भाला, गड़ासा, तीर कमान आदि किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेंगे। परीक्षा केंद्र के 500 गज की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रोक लगाई गई है। परीक्षा केंद्र के 500 गज की परिधि में कोविड-19 के तहत निर्गत अध्यादेश का अनुपालन किए जाएगा।