पंचायत सचिव, मुखिया व वार्ड सदस्य पर कार्रवाई का आदेश
मेहरमा : प्रखंड अंतर्गत तुलाराम भुस्का पंचायत के बेनीदास भुस्का गांव में पीएम आवास का लाभ दूसर
मेहरमा : प्रखंड अंतर्गत तुलाराम भुस्का पंचायत के बेनीदास भुस्का गांव में पीएम आवास का लाभ दूसरे व्यक्ति को देने के मामले में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा पंचायत के मुखिया, तत्कालीन पंचायत सचिव गोविन्द साह व वार्ड सदस्य के विरूद्ध कार्रवाई का निर्देश बीडीओ को दिया है। बताया जाता है कि बेनीदास भुस्का गांव के मोहम्मद सलीम से प्राप्त आवेदन के आलोक में जिला समन्वयक प्रधानमंत्री आवास योजना के संजीव कुमार एवं योजना सहायक अनुज कुमार बरियार के जांच प्रतिवेदन के देखने के बाद प्रथम दृष्टया तत्कालीन पंचायत सचिव गो¨वदा साह जो वर्तमान में पथरगामा प्रखंड के ग्राम पंचायत माल निस्तारा में कार्यरत हैं दोषी पाए गए हैं। डीआरडीए कार्यालय ने पांच दिनों के अंदर कार्रवाई कर प्रतिवेदन जिला को समर्पित करने को कहा है। बताया जाता है कि पीएमएवाई (ग्रामीण) के प्राथमिकता सूची में क्रम संख्या 163 में आवेदक मोहम्मद समील पिता मोहम्मद शफीक का नाम दर्ज है। जांच के दौरान आवेदक मोहम्मद समील के द्वारा राशन कार्ड एवं आधार कार्ड दिखाया गया। राशन कार्ड में अंकित परिवार के नाम से आवास साफ्टवेयर में निकाले गए पारिवारिक सूची में अंकित परिवार के नाम मिलान करने पर बात सही पाई गई। मोहम्मद समील का आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रखंड कार्यालय से उपलब्ध कराए गए अभिलेख जिसमें तत्कालीन पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य( वार्ड संख्या 11) एवं मुखिया का संयुक्त हस्ताक्षर किया गया है। अवलोकन से यह बात सामने आई है कि आवास का लाभ कशीदा खातून, पिता मोहम्मद सलीम को नहीं देकर किसी अन्य बीवी सचिता खातून, पति मोहम्मद सलीम को देते हुए प्रथम किस्त की राशि 24 हजार भुगतान कर दिया गया। जिन्हें पूर्व से ही पक्का मकान है। इससे अनियमितता स्पष्ट होती है। जो जानबूझकर निज स्वार्थ के लिए तत्कालीन पंचायत सचिव गोविन्द साह, मुखिया एवं वार्ड सदस्यों द्वारा किया गया। वरीय पदाधिकारी द्वारा गलत लाभुक से राशि की वसूली कर सही लाभुक को देने को कहा गया है।