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नारी अदालत में हुई दो मामलों की सुनवाई

पथरगामा प्रखंड परिसर स्थित पुलिस निरीक्षक कार्यालय में रविवार को नारी अदालत लगाई गई। बैठ

By JagranEdited By: Published: Sun, 24 Mar 2019 07:06 PM (IST)Updated: Sun, 24 Mar 2019 07:06 PM (IST)
नारी अदालत में हुई दो मामलों की सुनवाई
नारी अदालत में हुई दो मामलों की सुनवाई

पथरगामा : प्रखंड परिसर स्थित पुलिस निरीक्षक कार्यालय में रविवार को नारी अदालत लगाई गई। बैठक की अध्यक्षता जिप सदस्य पश्चिमी सह नारी अदालत की अध्यक्ष पूनम देवी ने की। इस दौरान अध्यक्ष पूनम देवी ने दो आरोपित को नोटिस भेजा। पहला मामला महगामा क्षेत्र का है। इसमें सरवा गांव की रहनेवाली रंजना देवी ने अपने पति मंगल दास एवं देवर रोबिन दास के विरुद्ध नारी अदालत में आवेदन दिया था। आवेदन में पीड़िता ने बताया कि घर में कोई भी विवाद होने पर दोनों मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं। पीड़िता ने बताया कि उसके पति मंगल दास ने एक सितंबर 2018 को नारी अदालत में मारपीट न करने का करार किया था। इस संबंध में मंगल ने एक लिखित आवेदन भी दिया था। मामले को लेकर अध्यक्ष पूनम देवी ने पति मंगल दास और देवर रोबिन दास को 31 मार्च को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं दूसरा मामला ठाकुरगंगटी गांव की बीबी रिजवाना खातून पिता फजल रहमान का है। आवेदन में पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी कनवारा थाना के नारायणपुर निवासी तफुज अंसारी से 2011 में मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के तीन वर्ष तक सबकुछ सामान्य रहा। इसके बाद दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। कुछ दिनों बाद पति ने उसे मायके पहुंचा दिया। जब रिजवाना अपने मायके से ससुराल लौटी तो ससुर उस्मान अंसारी, सास बीबी नाजिया और देवर अफरोज अंसारी ने गाली गलौज देकर वहां से उसे भगा दिया। पीड़िता ने बताया कि तफुज अंसारी से एक पुत्र और एक पुत्री है। नारी अदालत की अध्यक्ष पूनम देवी ने तफुज अंसारी, उस्मान अंसारी, बीबी नाजिया और मो अफरोज अंसारी को 31 मार्च तक अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मौके पर पुलिस निरीक्षक आरके तिवारी, नारी अदालत के सदस्य सह उप-प्रमुख रवींद्र यादव, नारी अदालत की सदस्य ललिता झा, सामाजिक कार्यकर्ता विलास मंडल, पुरुषोत्तम झा, पंकज कुमार आदि थे।

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