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सभी नागरिकों को न्याय पाने का अधिकार : सचिव

गोड्डा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में स्थानीय मेला मैदान में आयोजित विधिक जागरूक

By JagranEdited By: Published: Thu, 07 Feb 2019 06:24 PM (IST)Updated: Thu, 07 Feb 2019 06:24 PM (IST)
सभी नागरिकों को न्याय पाने का अधिकार  : सचिव
सभी नागरिकों को न्याय पाने का अधिकार : सचिव

गोड्डा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में स्थानीय मेला मैदान में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर का समापन गुरुवार को हो गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संजय कुमार ¨सह सहित अन्य कानून के जानकारों व पीएलभी ने आम लोगों को कानून के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संजय कुमार ¨सह ने कहा कि कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं। देश के सभी नागरिकों को न्याय पाने का अधिकार है। गरीबी या लाचारी के कारण कोई भी नागरिक न्याय से वंचित नहीं रहे इसी उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकार का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य सभी को न्याय सुलभ कराना एवं अधिकार व कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह बनाना है। इसके तहत निशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध कराने, विवादों के निपटारे के लिए सुलह- समझौता को लेकर लोक अदालत का आयोजन करने, मध्यस्थता तथा आपसी समाधान के जरिये विवादों के निपटारे को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किये जाते हैं। निशुल्क कानूनी सहायता वही व्यक्ति प्राप्त करने का हकदार होता है जिसकी वार्षिक आय निर्धारित राशि से अधिक नहीं हो, महिला व बच्चे, अनुसूचित जाति, जनजाति के सदस्य, दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत के व्यक्ति, औद्योगिक कर्मचारी व सामूहिक आपदा ¨हसावाद, सूखा, भूकंप, औद्योगिक ¨हसा से पीड़ित हो। न्याय पाने के लिए प्राधिकार के समक्ष एक आवेदन देने की जरूरत है। शिविर में इसके अलावा शिक्षा का अधिकार, प्री लिटिगेशन, बालश्रम, बाल अधिकार, प्ली बारगे¨नग, बंदी के अधिकार, उपभोक्ताओं के अधिकार आदि की विस्तृत जानकारी दी गयी। वहीं पोस्टर एवं बुकलेट का भी वितरण किया गया। शिविर में पीएलभी एन कुमार, बासुदेव मणिनंदन, मो. हसीब, बैजंती माला, मो. हसन, मो. गुलाम आदि ने भी आम लोगों को कानून के प्रति जागरूक किया।

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