नाबालिग को भगानेवाले को दस साल का कारावास
नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के आरोपी को कारावास
By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Nov 2019 07:34 PM (IST)Updated: Thu, 21 Nov 2019 06:18 AM (IST)
गोड्डा : जिला जज तृतीय संजय उपाध्याय के न्यायालय ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के आरोप में दोषी पाकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के निवासी अमरदीप महतो को पॉस्को के तहत दस वर्ष एवं 376 भादवि के तहत पांच साल कारावास सहित पांच हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मुफस्सिल थाना में बीत 15 मार्च 2017 को दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता के पिता ने कहा था कि 15 फरवरी को उसकी पुत्री शौच के लिए गई थी उसी समय गांव का ही आरोपित भगा कर ले गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाहों का न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराया गया।
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