झारखंड में घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल रही है।

घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, अतिरिक्त बिल का भुगतान समय पर करने की अपील
HighLights
मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना से 200 यूनिट मुफ्त बिजली।
उपभोक्ताओं से समय पर बिल भुगतान और ऊर्जा संरक्षण की अपील।
बिजली चोरी से बचें, विद्युत सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें।
जागरण संवाददाता, गोड्डा। झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग की ओर से राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा प्रदान की जा रही है। इससे आम उपभोक्ताओं को बिजली बिल के खर्च में राहत मिल रही है।
राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे जिम्मेदार नागरिक बनकर बिजली का सदुपयोग करें, ऊर्जा संरक्षण को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं तथा बिजली बिल का भुगतान नियमानुसार समय पर सुनिश्चित करें।
बिजली की बचत न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
विद्युत सुरक्षा को लेकर बरतें सावधानी:
विद्युत विभाग की ओर से आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे बिजली के खंभों, ट्रांसफॉर्मर एवं अर्थिंग तारों को न छुएं।
यदि कहीं विद्युत तार टूटा हुआ अथवा क्षतिग्रस्त दिखाई दे, तो उससे उचित दूरी बनाए रखें और इसकी सूचना तत्काल संबंधित विद्युत विभाग को दें।
विद्युत उपकरणों एवं तारों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, ताकि संभावित दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
ऊर्जा संरक्षण को बनाएं अपनी आदत :
बिजली की बचत के लिए अनावश्यक रूप से पंखे, बल्ब, लाइट एवं अन्य विद्युत उपकरणों को चालू न रखें। आवश्यकता पूरी होने पर विद्युत उपकरणों का स्विच बंद कर दें।
ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करने से बिजली की खपत कम होगी और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
बिजली चोरी एवं अनधिकृत विद्युत उपयोग से बचें:
विद्युत विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिजली का अनधिकृत उपयोग, अवैध कनेक्शन तथा बिजली चोरी कानूनन दंडनीय है।
विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 एवं 135 के प्रविधानों के तहत संबंधित मामलों में नियमानुसार आर्थिक दंड एवं कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
उपभोक्ता वैध विद्युत कनेक्शन के माध्यम से ही बिजली का उपयोग करें तथा बिजली चोरी जैसी गतिविधियों से दूर रहें।
विद्युत संबंधी समस्याओं के समाधान को हेल्पलाइन नंबर जारी:
1. समस्या निवारण हेतु संपर्क नंबर:
9031110118, 9031110119, 9031110120
2. विद्युत विभाग का कॉल सेंटर:
1912, 18003456570, 0651-2710002
3. मोबाइल एवं व्हाट्सऐप के माध्यम से संपर्क:
9031110121, 9431135504, 9431135503 (व्हाट्सएप)
4. बिजली चोरी की सूचना देने हेतु:
9431135515 (व्हाट्सऐप)
