दूसरे पक्ष ने भी छह लोगों पर दर्ज कराई प्राथमिकी
मेहरमा : स्थानीय थाना क्षेत्र के मैनाचक- मनगढ़ पुरंधा पोखर दाग नंबर 266 में जबरन मछली मारने के विवाद
मेहरमा : स्थानीय थाना क्षेत्र के मैनाचक- मनगढ़ पुरंधा पोखर दाग नंबर 266 में जबरन मछली मारने के विवाद में बुधवार की देर शाम दूसरे पक्ष के संतोष यादव ने भी गांव के ही छह लोगों के खिलाफ स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें मोहम्मद इरशाद, शेख समीम, शेख हैयुल, शेख राजा, मोहम्मद मोजबील, शेख पप्पू को अभियुक्त बनाया गया है। प्राथमिकी में प्रथम पक्ष पर आरोप लगाया गया है कि रोक के बावजूद ये लोग तालाब से मछली निकाल रहे थे। मना करने पर सभी ने मिलकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। इसमें चंद्रशेखर यादव तथा उनकी की मां के साथ-साथ वे भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आरोपितों पर पचास हजार रुपया
मांगने का भी आरोप लगाया गया है। इसके पूर्व मंगलवार को प्रथम पक्ष के शेख समीम ने 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें अशोक मंडल, जीवन मंडल, शीतोष मंडल, विनोद यादव, संतोष यादव, चंदन यादव, शिवम यादव, दिलीप यादव, अर्जुन सुनार, पीकेश यादव, नीलू मंडल, रामशरण यादव, कीर्तन यादव, ललन कुमार साह, अरुण साह, मनोज साह, पुनीलाल साह व नकुल यादव को अभियुक्त बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि इन लोगों के पास मछली पकड़ने से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई कागजात नहीं था। फर्जी कागजात तैयार कर धोखाधड़ी कर जबरन जाल लगाकर मछली मार रहे थे। मना करने पर शेख समीम, मो इरशाद, शेख हैयुल को मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। इस दौरान करीब साठ हजार रुपये मूल्य की करीब पांच ¨क्वटल मछली लूट लेने का भी आरोप लगाया गया है।
बताया जाता है कि बीते करीब पांच माह से तालाब का विवाद चल रहा है। सितंबर में भी मछली पकड़ने के लिए दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। अंचलाधिकारी व थाना पुलिस की पहल पर मामला शांत हुआ था। प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों से तालाब से संबंधित कागजात दिखाने के लिए कहा गया था। कागजात दिखाने तक मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई थी। बताया जाता है कि रजिस्टार की ओर से भी मछली पकड़ने पर तत्काल रोक लगा दी गई है। इसी क्रम में दूसरे पक्ष के लोगों द्वारा मंगलवार की अल सुबह गुप-चुप ढंग से जबरन करीब पांच ¨क्वटल मछली निकाल ली गई। इसपर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी।