प्रलोभन या भय से मतदान प्रभावित करने वालों पर होगी कार्रवाई
गोड्डा चुनाव प्रक्रिया के दौरान नकद या किसी अन्य प्रकार का प्रलोभन देकर किसी व्यक्ति पर वोट
गोड्डा : चुनाव प्रक्रिया के दौरान नकद या किसी अन्य प्रकार का प्रलोभन देकर किसी व्यक्ति पर वोट देने का लालच देने या दबाव बनाने पर भदवी की धारा 171 के तहत एक साल कैद की सजा और जुर्माना या दोनों का प्रावधान कर दिया गया है। चुनाव में किसी प्रकार का अवैध लेनदेन के विरुद्ध वाददायर करने वाले मतदाताओं को घमकी देने वालों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के उद्देश्य से उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। इस बाबत उड़नदस्ता दल को अपने अपने क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से प्रचार प्रसार कर लोगों को आगाह करने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष निर्देश दिया गया है। किसी भी प्रकार के वित्तीय लेनदेन से बचने तथा किसी व्यक्ति की ओर से पैसा देने का प्रलोभन अथवा किसी प्रकार की धमकी दी जाने पर जिला समहरणालय स्थित शिकायत अनुश्रवण कोषांग के टाल फ्री नंबर 18003456594 पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा आम वोटरों को दी गई है। शिकायत दर्ज होने के बाद उड़न दस्ता दल फौरन कार्रवाई करेगा।
किसी अभ्यार्थी, उसके एजेंट या पार्टी कार्यकर्ता को ले जाने वाले किसी वाहन में 50 रुपए से अधिक नगदी या वाहन में पोस्टर या निर्वाचन सामग्री, कोई ड्रग्स, शराब, हथियार या दस हजार रुपए मूल्य से अधिक उपहार की वस्तु पाई जाती है तो वे तत्काल जब्त की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार बूथ स्तरीय जागरूकता दल का गठन किया गया है, जो बूथों पर मतदाताओं की सूची पारदर्शिता की पुष्टि करेगा। साथ ही क्षेत्र में किसी प्रकार के कदाचार संबंधित साक्ष्यों का मोबाइल एप सी-विजिल के माध्यम से एकत्रित करके उड़नदस्ता दल को जानकारी देगा। सूचना प्राप्त होते ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त किरण कुमारी पासी की अध्यक्षता में निर्वाचन कोषांग की बैठक में उक्त जानकारियां संबंधित अधिकारियों को दी गई।