गोड्डा में कोरोना के 19 नए मरीज मिले, सक्रिय मामले 169
जासं गोड्डा जिला में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। कई सरकारी विभाग में क
जासं, गोड्डा : जिला में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। कई सरकारी विभाग में कर्मी भी संक्रमित हो रहे हैं। इससे समस्या गहरा रही है। शनिवार को जिले में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए। सभी संक्रमितों को कोविड केयर सेंटर सिकटिया में भर्ती कराया जा रहा है। वहीं शनिवार को सिकटिया से दस मरीज ठीक होकर अपने घर भी गए। जिले में अब सक्रिय मामलों की संख्या 169 हो गई है। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वे सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं व शारीरिक दूरी का पालन करें। आवश्यकता पड़ने पर घर से बाहर निकलें।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद सरकार की नई गाइडलाइन के अनुपालन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। रात आठ बजे के बाद आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोई भी दुकान शहर में खुली नहीं रहेगी। डीसी भोर सिंह यादव व एसपी वाई एस रमेश ने शनिवार की शाम को शहर भ्रमण किया। इसके साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वे नियम का पालन करें। रात आठ बजे के बाद आवश्यक सेवाओं को छोड़ अगर कोई दूसरी दुकान खुली रहती है तो प्रशासन के स्तर से कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। शनिवार को शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर दंडाधिकारी की मौजूदगी में मास्क चेकिग अभियान चलाया गया । इसमें जिला पुलिस बल व आईआरबी के जवान शामिल थे।
सिविल सर्जन डॉ शिव प्रसाद मिश्रा ने बताया कि शनिवार को जिले में 600 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। इसकी जांच आरटीपीसीआर से होगी। बताया कि जिले के सभी प्रखंडों में कोरोना जांच की सुविधा बहाल की गई है। वहीं कोरोना रोधी टीकाकरण के लिए जिले में 40 केंद्र संचालित हैं। शनिवार को इन केंद्रों में कुछ 1954 लोगों को कोरोना रोधी टीका की पहली डोज दी गई है। वहीं 200 से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई है।
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आज बंद रहेगी जिले भर की दुकानें जासं, गोड्डा : राज्य सरकार की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना के तहत रविवार को सूबे के सभी जिले में दुकानें बंद रहेगी। वहीं अन्य दिनों कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी दुकानें खुली रहेंगी। उपायुक्त भोर सिंह यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर उक्त अधिसूचना जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि परीक्षाओं पर रोक नहीं है। रात के आठ बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। उसके बाद बंद रहेंगी। निर्धारित समय सीमा के बाद दुकान खोलने पर नियमों के तहत कार्रवाई होगी। दुकानदारों को नो मास्क, नो एंट्री का नोटिस लगानी होगी। जुलूस, धरना-प्रदर्शन, मेला पर पाबंदी रहेगी। खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन बंद रहेंगे। पार्क, स्विमिग पूल, जिम बंद रहेंगे। बैंक्वेट हॉल शादी के लिए ही केवल उपयोग होगा, शादी समारोह में 200 लोगों से अधिक के जुटान पर रोक रहेगी। श्राद्ध कर्म में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। रेस्तरां में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही बैठ सकते हैं। धार्मिक स्थलों पर 50 प्रतिशत लोगों के जुटान की अनुमति होगी।