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आत्महत्या के लिए प्रेरित करने पर सात साल की सजा

जिला जज तृतीय संजय कुमार उपाध्याय के न्यायालय ने नाबालिग के साथ छेड़खानी कर आत्महत्या को लेकर प्रेरित करने के आरोपी ओम कुमार को दोषी पाकर भादवि की धारा 306 के सात वर्ष व 452 भादवि के तहत पांच वर्ष कारावास सहित 10 हजार रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनायी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 03 Oct 2019 07:34 PM (IST)Updated: Fri, 04 Oct 2019 06:33 AM (IST)
आत्महत्या के लिए प्रेरित करने पर सात साल की सजा
आत्महत्या के लिए प्रेरित करने पर सात साल की सजा

गोड्डा : जिला जज तृतीय संजय कुमार उपाध्याय के न्यायालय ने नाबालिग के साथ छेड़खानी कर आत्महत्या को लिए प्रेरित करने के आरोपित ओम कुमार को दोषी पाकर भादवि की धारा 306 के सात वर्ष व 452 भादवि के तहत पांच वर्ष कारावास सहित 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। नगर थाना क्षेत्र के महावीर नगर निवासी कृष्णा प्रसाद साह ने 14 सितंबर 14 को नगर थाना में कांड संख्या 367-14 के तहत दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि उसकी नाबालिग लड़की को स्कूल आने- जाने के समय छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इस कारण उसकी पुत्री ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में अभियोजन की ओर से छह गवाहों का न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराया गया। उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत सजा सुनाई गई।

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