प्लास्टिक-थर्मोकाल का उपयोग करने पर पहले जुर्माना, फिर एफआइआर
प्लास्टिक-थर्मोकाल उपयोग रोकने के लिए जागरुकता अभियान 27 से
प्लास्टिक-थर्मोकाल का उपयोग करने पर पहले जुर्माना, फिर एफआइआर
जासं गोड्डा : एक जुलाई से जिले में प्लास्टिक व थर्मोकोल से बनी सामग्री प्रतिबंधित हो जाएगी। सरकार द्वारा जारी नियम का कड़ाई से पालन कराने के लिए नगर परिषद ने कमर कस लिया है। इसको लेकर शहर में 27 जून से जोर-शोर से अभियान चलाया जाएगा। जानकारी नगर परिषद पदाधिकारी राजीव मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि शहर के विभिन्न मोहल्ले में वार्ड सदस्य की अगुवाई में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। एक जुलाई के बाद यदि कोई प्लास्टिक की थैली बेचते, या फिर थर्मोकाल से बनी सामग्री को बेचते पकड़े गए तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
गोड्डा शहर में आधा दर्जन से अधिक प्लास्टिक के थोक विक्रेता हैं। ये थोक विक्रेता शहर के साथ-साथ सैकड़ों दो हजार फुटपाथ दुकानदारों को सामग्री मुहैया कराते हैं। जहां एक ओर सिंगल यूज पालीथिन का प्रयोग शहर के फुटपाथों दुकानों में होता है। वहीं शादी समारोह सहित अन्य कार्यक्रमों में भी सिंगल यूज प्लाटिक का धड़ल्ले से उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट में भी प्लास्टिक बैग प्रयोग किया जाता है, इसलिए कैटरिंग, होटल व रेस्टोरेंट वालों को भी पालिथीन बैग के प्रयोग पर पाबंदी के लिए चेतावनी जारी किया गया है। पालिथीन का प्रयोग करनेवाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर एफआइआर भी दर्ज की जाएगी। सूचना के अनुसार सभी रेहड़ी संचालक और दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक बैग का प्रयोग बंद करने के लिए जागरूक किया जाएगा।
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बाजारों में चार दिन तक अभियान चलाकर सभी लोगों को प्लास्टिक व थर्मेाकाल से निर्मित सामग्री का उपयोग न करने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके बावजूद यदि कोई एक जुलाई के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक बैग या अन्य सामग्री प्रयोग करता है, तो एसे व्यक्ति पर पांच से 25 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।
- राजीव मिश्रा, अधिकारी, नगर परिषद, गोड्डा।