सामूहिक प्रयास से बाल विवाह पर रोक
संस, गोड्डा : बाल विवाह होने की सूचना पर गुरुवार को जिला बाल संरक्षण की टीम गुरुवार को
संस, गोड्डा : बाल विवाह होने की सूचना पर गुरुवार को जिला बाल संरक्षण की टीम गुरुवार को महागामा पहुंची। इस दौरान जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी रीतेश कुमार ने कहा कि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को सूचना मिली थी कि महागामा प्रखंड में किसी किशोर का बाल विवाह कराया जा रहा है। इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिया। इसके उपरांत जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी महागामा को सूचना दी। बाल विवाह की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया। इसके उपरांत संरक्षण पदाधिकारी विकास चंद्र, सअनि प्रवीण कुमार आदि किशोर के निवास स्थान महागामा पहुंचे तथा मामले की जांच की। कहा कि जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने संभावित शादी रोकने के लिए घर में मौजूद लड़के के बड़े भाई एवं अन्य सगे संबंधी की काउंस¨लग की एवं मौके पर मौजूद परिवार के संबंधियों, आसपास के लोगों को इससे अवगत कराया कि बाल विवाह एक जघन्य अपराध है। बाल विवाह रोकने के लिए समाज के सभी वर्ग को सार्थक पहल करने की जरूरत है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के आलोक में यदि कोई माता पिता अपने 21 वर्ष से कम लड़का अथवा 18 वर्ष से कम लड़की की शादी करता है तो दोनों ही पक्ष के माता पिता, अभिभावक, बिचौलिए, शादी के सभी कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्ति, बराती, शादी का सामान, किसी प्रकार की सेवा, साधन, टेंट, विवाह भवन, हलवाई सभी दोषी होंगे एवं सभी पर इस अधिनियम के अंतर्गत कानून सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। बाल विवाह की कानूनन कोई वैधता नहीं है।