प्रखंड पदाधिकारी ने रोकवाया बाल विवाह
गोड्डा बाल विवाह होने की सूचना को प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक चोपरा ने गंभीरता से लिय
गोड्डा : बाल विवाह होने की सूचना को प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक चोपरा ने गंभीरता से लिया है। वे पुलिस प्रशासन के साथ सदर प्रखंड अंतर्गत घाट बांका पंचायत क्षेत्र के लेंगड़ाडीह गांव पहुंचे, जहां मुखिया सहित ग्रामीणों के बीच सलाउद्दीन अंसारी को अपनी 11 वर्षीया बेटी की शादी नहीं करने की सलाह दी।
प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक चोपरा ने कहा कि कम उम्र में शादी करना गैर कानूनी है। इसके लिए कानून में अब सजा का भी प्रावधान है। कम उम्र में शादी करने से बच्ची का भविष्य बर्बाद हो जाता है। इसलिए इस प्रकार का निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इस दौरान थाना प्रभारी सहित अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में बाल विवाह नहीं कराने से संबंधित नोटिस दर्ज कराया गया। लड़की के परिजनों ने माना की अब 18 वर्ष पूरा होने के बाद ही बच्ची की शादी करेंगे। जन-जागरूकता के कारण लोग आज भी कम उम्र में ही लड़की की शादी कर देते हैं। हाल में जिला प्रशासन द्वारा बाल विवाह की रोकथाम को चलाये गए विशेष जागरूकता अभियान में समुदाय को भी जिम्मेदार बनाया है। इससे बाल विवाह की रोकने की दिशा में समुदाय व स्थानीय जनप्रतिनिधि गंभीर हो रहे हैं। इस अवसर पर मुफस्सिल थाना प्रभारी, बीपीआरओ नारायण कुमार झा, जितेंद्र कुमार, ब्रज किशोर आदि उपस्थित थे।