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अयोग्य लाभुकों को कार्ड रद कराने का अल्टीमेटम

गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और राज्य राष्ट्रीय खाद्य स

By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Sep 2020 08:08 PM (IST)Updated: Wed, 16 Sep 2020 08:08 PM (IST)
अयोग्य लाभुकों को कार्ड रद कराने का अल्टीमेटम
अयोग्य लाभुकों को कार्ड रद कराने का अल्टीमेटम

गोड्डा : उपायुक्त भोर सिंह यादव ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, और राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना एवं पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना के माध्यम से खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में अयोग्य कार्डधारकों को तीन दिनों के अंदर कार्ड रद कराने का अल्टीमेटम दिया है। झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 के तहत पीएचएच / अंत्योदय राशन कार्ड पात्रता नहीं रखते हैं उन्हें तत्काल अपना राशन कार्ड विभाग को सरेंडर कर देना है। कहा कि वैसे परिवार तो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद् या अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि नगर निगम / नगर पार्षद / नगरपालिका / न्यास इत्यादि में नियोजित हो, अथवा परिवार का कोई सदस्य आयकर / सेवाकर / व्यवसायिक कर देते है, या जिनके पास 5 एकड़ से अधिक सिचित भूमि अथवा 10 एकड़ से अधिक भूमि है, ऐसे परिवार तत्काल राशन कार्ड सरेंडर कर दें। यदि ऐसे परिवारों के द्वारा अभी भी पीएचएच / अंत्योदय राशन कार्ड का लाभ उठाया जा रहा है तो विभागीय कार्यवाही की जाएगी। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर आपराधिक कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी। राशन की वसूली बाजार दर से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ की जाएगी। सरकारी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी।

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