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बच्ची से दुष्कर्म में दस साल की सजा

गोड्डा : जिला जज प्रथम ध्रुव चंद्र मिश्रा की न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी मुफस्सिल

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Feb 2018 06:56 PM (IST)Updated: Wed, 21 Feb 2018 06:56 PM (IST)
बच्ची से दुष्कर्म में दस साल की सजा
बच्ची से दुष्कर्म में दस साल की सजा

गोड्डा : जिला जज प्रथम ध्रुव चंद्र मिश्रा की न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अमरपुर निवासी रमेश मुर्मू को दस वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। मुफस्सिल थाना में 15 सितंबर 15 को दर्ज प्राथमिकी में थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने कहा था कि उसकी छह वर्षीया पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। खेलते-खेलते वह बच्चों के साथ रमेश मुर्मू के घर में चली गई। कुछ देर बाद वह चिल्लाती हुई घर से निकली। पूछने पर उसने बताया कि रमेश मुर्मू ने उसके साथ गलत काम किया है। पिता ने ग्रामीणों को इस बात की जानकारी दी। ग्रामीणों ने रमेश मुर्मू की खोजबीन की लेकिन वह फरार हो गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। विचारण के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनी गई तथा अभियोजन पक्ष की ओर से अनेक गवाहों का परीक्षण कराया गया।

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