भाभी के हत्यारे को उम्रकैद की सजा
जागरण संवाददाता, गिरिडीह : जिला जज दो कुमार दिनेश की अदालत ने हत्याकांड में दोषी करार
जागरण संवाददाता, गिरिडीह : जिला जज दो कुमार दिनेश की अदालत ने हत्याकांड में दोषी करार दिए गए रामबचन तिवारी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही तीस हजार रुपया अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया। जुर्माना जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने रामबचन को बीते सप्ताह दोषी पाया था। रामबचन पर उसकी भाभी सुषमा देवी ने केरोसिन तेल डालकर जलाने का आरोप लगाया था। घटना के बाद से ही रामबचन तिवारी जेल में था। शुक्रवार को सजा को लेकर सेंट्रल जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया था। न्यायालय से सजा सुनाने के बाद रामबचन को वापस जेल भेज दिया गया।
-सुषमा तड़पती रही, जलाने वाले नहीं माने
इस कांड में अभियोजन की तरफ से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार ¨सह ने पांच गवाहों का परीक्षण कराया, जिसमें चश्मदीद भी शामिल था। घटना धनवार थाना क्षेत्र के बिशनपुर गाव में 28 सितंबर 2007 को हुई थी। मरने के पूर्व सुषमा देवी ने धनवार पीएचसी में पुलिस को दिए बयान में बताया था कि रात 11 बजे जब वह खाना खाकर बच्चों के साथ कमरे में थी। इसी बीच रामबचन तिवारी, दुर्योधन तिवारी, साबिया देवी और अन्य लोग आए और दरवाजा खोलवाकर उस पर केरोसिन तेल डाल कर आग लगा दी। इस घटना के बाद इलाज के दौरान सुषमा की मौत हो गई थी। इस कांड के अन्य आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान पुलिस जारी रखी थी।