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पीएलवी को दी गई कानून की जानकारी

पारा लीगल वॉलिटियर्स का एकदिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण शनिवार को गूगल मीट एप के माध्यम से किया गया। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से गिरिडीह न्याय मंडल में कार्यरत सभी पारा लीगल वालंटियर का क्षमता संवर्धन कर उन्हें आम जनों को विधिक सहायता प्रदान करने हेतु तत्पर रहने के लिए विभिन्न कानूनी जानकारियां दी गई।

By JagranEdited By: Published: Sat, 11 Jul 2020 09:06 PM (IST)Updated: Sat, 11 Jul 2020 09:06 PM (IST)
पीएलवी को दी गई कानून की जानकारी
पीएलवी को दी गई कानून की जानकारी

गिरिडीह : पारा लीगल वॉलेंटियर्स का एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण शनिवार को गूगल मीट एप के माध्यम से दिया गया। गिरिडीह न्याय मंडल में कार्यरत पारा लीगल वॉलेंटियर का क्षमता संवर्धन कर उन्हें आमजनों को विधिक सहायता प्रदान करने को तत्पर रहने की विभिन्न कानूनी जानकारियां दी गई। शिविर में आज के लिए बतौर प्रशिक्षक स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष विजय कुमार ने आपराधिक मामलों पर मूलभूत ज्ञान के बारे में पारा लीगल वॉलेंटियर्स को विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। उन्होनें सुलहनीय एवं असुलहनीय प्रकृति के आपराधिक मामलों के बारे में पीएलवी से कहा कि साधारण सुलहनीय मामलों के वाद का निष्पादन पक्षकारों के बीच आपसी समझौते के माध्यम से विधिक सहायता केन्द्रों में किया जा सकता है, कितु असुलहनीय एवं गंभीर मामलों का निष्पादन सक्षम न्यायालय में ही किया जाता है। विषय प्रवेश डालसा के सचिव संदीप कुमार बर्तम ने कराया। पीएलवी ने लोगों के पूछे जानेवाले प्रश्नों का जवाब बातचीत सत्र में देकर सभी को संतुष्ट किया। झालसा से इस लॉकडाउन रूपी वैश्विक संकट में सभी पारा लीगल वॉलेंटियर्स के लिए प्रत्येक सप्ताह एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन विभिन्न टॉपिक्स पर कराने का निर्देश प्राप्त हुआ था। इसी कड़ी में आज दूसरे सप्ताह इसका आयोजन किया गया। बताया कि रविवार दोपहर तीन से पांच बजे शाम तक जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कुल 104 पैनल अधिवक्ताओं का भी ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रस्तावित है। उन्होंने अपील की है कि वे सभी ससमय गूगल मीट एप के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर में शामिल हो तथा निर्धारित विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर ज्ञानवर्धन करें।

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