पारा चिकित्सा कर्मियों को 14 घंटे के अंदर काम पर लौटने का निर्देश
गिरिडीह अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर गए जिले के पारा चिकित्सा कर्मियों को उ
गिरिडीह : अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर गए जिले के पारा चिकित्सा कर्मियों को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए काम पर लौटने का निर्देश दिया है। इसका पालन नहीं करनेवाले कर्मियों पर कार्रवाई होगी। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उपायुक्त ने यह निर्देश जारी किया है।
उपायुक्त ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत अनुबंध पर नियुक्त पारा चिकित्सा कर्मियों के हड़ताल पर जाने की सूचना सिविल सर्जन एवं विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से मिल रही है। राज्य सरकार अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों के प्रोत्साहन भत्ता एवं अन्य मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है। कोरोना संक्रमण की अवधि में अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों के हड़ताल में चले जाने से जिले में चिकित्सा सेवाओं (कोविड-19 समेत) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
वर्तमान में राज्य व जिले में कोविड-19 के संक्रमण में काफी तेजी आई है। इसकी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। अभी भी राज्य व जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत काफी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों का हड़ताल पर जाना आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन एवं सरकारी आदेश की अवहेलना करना एवं राहत तथा बचाव कार्यो में बाधा डालने का द्योतक है, जो सरकारी सेवा के नियमों के विरुद्ध है।
उन्होंने अनुबंध पर नियुक्त सभी हड़ताली पारा चिकित्सा कर्मियों को आदेश निर्गत होने के 24 घंटे के अंदर काम पर लौटने एवं कोरोना संक्रमण के राहत एवं बचाव कार्यक्रम के साथ-साथ अन्य आवंटित कार्यो में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कहा है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर काम पर नहीं लौटनेवाले कर्मियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।