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अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची वाले ही लड़ सकेंगे चुनाव

गिरिडीह : मेयर, डिप्टी मेयर एवं पार्षदों का चुनाव वैसे लोग ही लड़ सकेंगे जिनका नाम दस जनव

By JagranEdited By: Published: Sat, 17 Mar 2018 07:17 PM (IST)Updated: Sat, 17 Mar 2018 07:17 PM (IST)
अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची वाले ही लड़ सकेंगे चुनाव
अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची वाले ही लड़ सकेंगे चुनाव

गिरिडीह : मेयर, डिप्टी मेयर एवं पार्षदों का चुनाव वैसे लोग ही लड़ सकेंगे जिनका नाम दस जनवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में दर्ज है। इसके बाद जिन्होंने भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया है, वे यह निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। यह जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनोज कुमार ने पत्रकारों को दी है। वे नगर निगम चुनाव को लेकर शनिवार को समाहरणालय सभागार में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी सुकेशनी करकेट्टा, जिला योजना पदाधिकारी देवेश गौतम एवं डीपीआरओ रोहित केंडुला भी मौजूद थे।

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उन्होंने चुनाव कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में अंतिम दिन तक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने वाले लोग भी चुनाव में भाग ले सकते हैं। लेकिन निकाय चुनाव में यह बात नहीं है। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा। पालन नहीं करने वालों पर नियम के तहत कार्रवाई होगी। इसके लिए आचार संहिता कोषांग का गठन किया गया है। इसके प्रभारी सदर एसडीएम विजया जाधव बनाई गई हैं। आचार संहिता उल्लंघन संबंधी मामलों पर उनकी कड़ी नजर होगी। कुल एक दर्जन कोषांग का गठन किया गया है। उपायुक्त द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ मिलेगा।

डीसी ने बताया कि एसपी से मिलकर संवेदनशील बूथों की सूची तैयार की जा रही है। निगम चुनाव जिला पुलिस की सुरक्षा में संपन्न होगा। यदि पारा मिलिट्री फोर्स की जरूरत पड़ी तो इसके लिए चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। मॉडल मतदान केंद्र भी बनाये जाएंगे जहां मतदाताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।

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एक लाख 24 हजार चार सौ वोटर चुनेंगे प्रतिनिधि

डीसी मनोज कुमार ने बताया कि निगम चुनाव में कुल एक लाख 24 हजार चार सौ वोटर हैं जिनमें महिलाओं की संख्या 58430 एवं पुरूषों की 65970 है। ये सभी मतदाता एक मेयर, एक डिप्टी मेयर एवं 36 पार्षदों का चुनाव करेंगे। 80 भवनों में 118 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। सभी मतदान केंद्रों में सात-सात कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। बाजार समिति में मतगणना होगी। इसके लिए वहां तीन मतगणना हॉल बनाया जाएगा। एक में मेयर, दूसरे में डिप्टी मेयर एवं तीसरे में पार्षदों के वोटों की गिनती होगी। पार्षदों के वोटों की गिनती एक से नौ वार्ड तक पहले होगी। वह खत्म होने के बाद 10 से 18 वार्ड की शुरू होगी। इसी तरह 36 वार्ड तक क्रम चलेगा।

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चुनाव कार्यक्रम :

नामांकन की तिथि : 16 मार्च से 22 मार्च, सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे

नामांकन पत्रों की जांच : 23 मार्च, सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे

नाम वापसी की तिथि : 27 मार्च, सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे

मतदान की तिथि : 16 अप्रैल, सुबह सात बजे से शाम पांच बजे

मतगणना की तिथि : 20 अप्रैल, सुबह आठ बजे से


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