Move to Jagran APP

दहेज हत्या में पति व ससुर दोषी करार

जिला जज चार ध्रुव नारायण मिश्रा की अदालत ने शनिवार को दहेज हत्या के मामले में पति और ससुर को दोषी करार दिया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 21 Jul 2019 12:32 AM (IST)Updated: Sun, 21 Jul 2019 12:32 AM (IST)
दहेज हत्या में पति व ससुर दोषी करार
दहेज हत्या में पति व ससुर दोषी करार

गिरिडीह : जिला जज चार ध्रुव नारायण मिश्रा की अदालत ने शनिवार को दहेज हत्या के मामले में पति और ससुर को दोषी करार दिया। दोषी पाने वालों में पति विजय यादव और ससुर भुकर महतो शामिल हैं। न्यायालय में दोषी पाते ही भुकर महतो को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर सेंट्रल जेल भेज दिया गया, वहीं पति इस मामले में पहले से जेल में बंद हैं। दोनों की सजा की बिदु पर सुनवाई 25 जुलाई को होगी। दोनों के खिलाफ राखी देवी की हत्या दहेज नहीं देने के कारण करने का आरोप था। घटना 7 जुलाई 2016 को ताराटांड़ थाना क्षेत्र के जमडीहा गांव में हुई थी।

loksabha election banner

70 हजार नहीं देने पर हत्या कर कुएं में डाला था शव : इस कांड के सूचक बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गमतरिया गांव के नागेश्वर यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि उसकी बेटी राखी की शादी विजय यादव के साथ 2015 में हुई थी। शादी के तुरंत बाद ही उसके दामाद, ससुर और भैंसुर दहेज में 70 हजार की मांग करने लगे। बेटी से इसकी जानकारी मिलने पर वह उसकी ससुराल गया। ससुराल वालों से उसने दहेज देने में असमर्थता जताई। इसके बाद उसकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। दामाद ने 7 जुलाई 2016 को उसके बेटे के मोबाइल में फोन कर कहा कि राखी कहीं चली गई है। जब उसका बेटा जमडीहा गया तो देखा कि राखी का शव उसके ससुराल के बगल में युगल महतो के कुआं में तैर रहा है। उसने राखी की हत्या कर कुआं में डालने का आरोप ससुराल वालों के खिलाफ लगाया था। इस मामले में अभियोजन की तरफ से अपर लोक अभियोजक अजय साहू और अधिवक्ता मुस्लिम अंसारी ने गवाहों का परीक्षण कराया व बहस की।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.