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मारपीट मामले में पांच को दो साल की सजा

जिला जज तीन रामेशचंद्रा की अदालत ने मारपीट के आरोप में पांच लोगों को दो साल की सजा सुनाई है।सजा पाने वालों में बासुदेव यादवराजेंद्र यादवसुनील यादवबासो राय और उमेश विश्वकर्मा शामिल है।सभी को अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई है।सभी सजा साथ-साथ चलेगी।हलाकि अभियोजन ने हत्या के प्रयास के मामले को साबित नही कर सकी।घटना धनवार थाना क्षेत्र के माथासार गाँव की है।इस कांड के सूचक गोबिद राम ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि वह 30 अक्टूबर2006 को

By JagranEdited By: Published: Wed, 29 Jan 2020 07:20 PM (IST)Updated: Wed, 29 Jan 2020 07:20 PM (IST)
मारपीट मामले में पांच को दो साल की सजा
मारपीट मामले में पांच को दो साल की सजा

गिरिडीह : जिला जज तीन रामेशचंद्रा की अदालत ने मारपीट के आरोप में पांच लोगों को दो साल की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में बासुदेव यादव,राजेंद्र यादव,सुनील यादव,बासो राय और उमेश विश्वकर्मा शामिल हैं। सभी को अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गई है। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी। हालांकि अभियोजन हत्या के प्रयास के मामले को साबित नहीं कर सका। घटना धनवार थाना क्षेत्र के माथासार गांव की है। इस कांड के सूचक गोबिद राम ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि वह 30 अक्टूबर 2006 को अपने घर में छठ का प्रसाद खा रहा था। इसी बीच सभी पांचों लोग उसके घर में आ गए और तलवार, लाठी आदि से जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया। उसका सिर तलवार से फट गया और खून बहने लगा था। इलाज के बाद उसकी जान बची थी। घटना का कारण पुराना जमीन विवाद था। इस मामले में सूचक सह पीड़ित के साथ चश्मदीद आदि ने गवाही दी थी। पर अभियोजन हत्या के प्रयास के इस मामले को साबित नहीं कर सका।

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