खुखरा पंचायत भवन उड़ाने के तीन अभियुक्त बरी
गिरिडीह जिला जज चार ध्रुबचन्द्र मिश्रा की अदालत ने बुधवार को तीन नक्सलियों को पर्याप्त साक्ष्य के
गिरिडीह : जिला जज चार ध्रुबचन्द्र मिश्रा की अदालत ने बुधवार को तीन नक्सलियों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। रिहा होने वाले नक्सलियों में राजू ठाकुर, एतवारी मांझी और घुजा राय शामिल हैं। सभी पीरटांड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। दो मई 2008 को रात करीब दो ढाई बजे 25-30 नक्सलियों का दस्ता खुखरा पंचायत भवन पहुंचा। नक्सलियों ने विस्फोटक लगाकर पंचायत भवन को उड़ा दिया। पूरा भवन क्षतिग्रस्त होकर गिर गया।
कांड के सूचक चौकीदार काली महतो ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए नक्सली तालो दा, मरांग दा, घुजा राय को आरोपित किया था।
-सूचक ने नहीं किया प्राथमिकी का समर्थन : इस मामले में अभियोजन के तरफ से पांच गवाहों का परीक्षण कराया गया था ।जिसमें सूचक ने अपनी दर्ज कराई गई गवाही में प्राथमिकी का समर्थन नहीं किया। न्यायालय में दिए गवाही में सूचक ने कहा कि नक्सलियों को आते-जाते देखता था। घटना स्थल पर वह मौजूद नही था। अभियोजन ने एक भी ठोस साक्ष्य न्यायालय में पेश नही कर सका जिससे दोष साबित हो सके। इसी आधार पर न्यायालय ने तीनों को रिहा किया। इसके पूर्व न्यायालय ने तालो दा और मरांग दा को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा किया था।