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जिले के 4531 किसानों को मिलेगा केंद्र सरकार की सम्मान निधि का लाभ

जागरण संवाददाता गिरिडीह किसानों को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमं˜

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Feb 2019 11:38 PM (IST)Updated: Fri, 22 Feb 2019 11:38 PM (IST)
जिले के 4531 किसानों को मिलेगा केंद्र सरकार की सम्मान निधि का लाभ
जिले के 4531 किसानों को मिलेगा केंद्र सरकार की सम्मान निधि का लाभ

जागरण संवाददाता, गिरिडीह: किसानों को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत गोरखपुर से 24 फरवरी को वे स्वयं ऑनलाइन करेंगे। इसी क्रम में गिरिडीह के योग्य लाभुक 4531 किसानों के खाते में पहले फेज में दो-दो हजार रुपये स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। हालांकि हर किसान को इस योजना के तहत प्रतिवर्ष छह हजार रुपये दिए जाएंगे। यह जानकारी उपायुक्त राजेश पाठक ने शुक्रवार को दी। उनके साथ जिला कृषि पदाधिकारी डीके पांडेय, डीपीआरओ रश्मि सिन्हा, डीआइओ मनीष कुमार आदि थे।

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उपायुक्त ने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का नाम रेवेन्यू रिकार्ड में अंकित होना जरूरी है। अगर किसी लाभुक का नाम इसमें दर्ज है, लेकिन उनकी मौत हो गई है तो संबंधित परिजन को लाभ लेने के लिए उत्तराधिकार एवं मोटेशन उनके नाम होना चाहिए। इसे लेकर 24 फरवरी को ही सभी प्रखंड मुख्यालयों के साथ ही जिला मुख्यालय के नगर भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां उपस्थित लोगों को प्रधनमंत्री का गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम एवं उनके भाषण का सीधा प्रसारण सुनाया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है।

दो हेक्टेयर भूमि के मालिकों को ही मिलेगा इस योजना का लाभ: उपायुक्त ने बताया कि छोटे एवं सीमांत किसान परिवार को घरेलू जरूरतों को पूरा करने एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को लाया गया है। इसका लाभ उन्हीं किसानों को मिल सकेगा, जिनके पास दो हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि हो। उनके नाम एक फरवरी 2019 तक भूमि रिकार्ड में दर्ज हो। ऐसे किसान परिवार को ही छह हजार रूपये दिए जाएंगे। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है। इस वित्तीय वर्ष में पहली किस्त 26 फरवरी, 28 फरवरी एवं 3 मार्च को दी जाएगी।

..तो इस योजना का नहीं मिल सकेगा लाभ: वैसे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जो संस्थागत भूमिधारक हों। इसके साथ ही जिस किसान के परिवार संवैधानिक पदों पर कार्य कर चुकें हों या अभी कार्यरत हों। पूर्व या वर्तमान में सरकार में मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, पूर्व या वर्तमान में नगर निकायों के महापौर, जिला परिषद के पूर्व व वर्तमान अध्यक्ष इस योजना से वंचित रहेंगे। वैसे लोग इससे वंचित रहेंगे, जो 10 हजार या इससे अधिक पेंशन पाते हों।


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