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आ‌र्म्स एक्ट में पांच को सात साल सश्रम कारावास

गिरिडीह जिला जज चार ध्रुवचंद्र मिश्रा की अदालत ने बुधवार को आ‌र्म्स एक्ट में दोषी पाए गए सभी पां

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Mar 2019 07:45 PM (IST)Updated: Wed, 13 Mar 2019 07:45 PM (IST)
आ‌र्म्स एक्ट में पांच को सात साल सश्रम कारावास
आ‌र्म्स एक्ट में पांच को सात साल सश्रम कारावास

गिरिडीह : जिला जज चार ध्रुवचंद्र मिश्रा की अदालत ने बुधवार को आ‌र्म्स एक्ट में दोषी पाए गए सभी पांच लोगों को सात-सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में भी तीन साल की सजा सुनाई गई। सभी सजा साथ -साथ चलेगी। साथ ही तीनों को कुल 25-25 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया गया है। सजा पाने वालों में उदय भुइयां, धर्मेंद्र कुमार, सिधु कुमार, संजय कुमार और रामबदन शामिल हैं। सभी गया जिले के आमस थाना क्षेत्र के लेमबुआ गांव के रहने वाले हैं। इसके पूर्व सजा की बिदु पर बहस करते हुए अभियोजन के तरफ से एपीपी अजय साहू ने कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कम सजा देने की अपील की। सजा की बिदु पर सुनवाई के लिए तीनों को सेंट्रल जेल से कड़ी सुरक्षा में न्यायालय लाया गया था। घटना बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड की है। जहां पुलिस ने तीन सितंबर 2014 को सभी को गिरफ्तार की थी।

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तीन देसी कट्टा समेत भारी मात्रा में गोली और अन्य सामान हुआ था बरामद : इस कांड के सूचक तत्कालीन बगोदर थाना प्रभारी सुरेन्द्र कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी क्षेत्र में घटना को अंजाम देने के प्रयास में हैं। जीटी रोड पर एयरटेल टावर के पास एक पिकअप वैन खड़ी थी। पुलिस को देख वैन से निकलकर पांच लोग भागने लगे। पकड़े जाने पर स्थानीय लोगो के समक्ष तलाशी ली गई। जहां तीन देसी कट्टा और कई कारतूस बरामद की गई।सभी क्षेत्र में डकैती करने की योजना बनाई थी। इस मामले में सूचक समेत पुलिस बल और स्थानीय लोगो ने घटना का समर्थन किया। अभियोजन इस मामले में डकैती की योजना बनाने की धारा को न्यायालय में साबित नही कर सका। गवाहों के बयान पर आ‌र्म्स एक्ट में दोषी करार दिया था।


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