367 नई पीडीएस दुकानों को मिलेगी अनुज्ञप्ति
गिरिडीह पूरे जिला में 367 नई जन वितरण प्रणाली दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत की जाएगी। इ
गिरिडीह : पूरे जिला में 367 नई जन वितरण प्रणाली दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत की जाएगी। इसे लेकर आपूर्ति विभाग ने प्रखंडवार रिक्तियों की सूची जारी कर दी है। अभी जिले में कुल 2170 पीडीएस दुकानें संचालित हैं। सोमवार को जिला आपूर्ति पदाधिकारी डॉ. सुदेश कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेसवार्ता के दौरान इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि खाद्य, सार्वजनिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार ने नई पीडीएस दुकानों को अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर एक पीडीएस दुकान की स्थापना करनी है। यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि पहाड़ी क्षेत्र में दो किमी. एवं स्थलीय क्षेत्र में तीन किमी. की दूरी पर एक पीडीएस दुकान हो, ताकि उपभोक्ताओं को खाद्यान्न के उठाव में परेशानी का सामना न करना पड़े।
किस प्रखंड में है कितनी रिक्तियां :
बताया गया कि पीडीएस दुकानों के लिए सदर प्रखंड में 25, शहरी क्षेत्र में नौ, बेंगाबाद में 40, गांडेय में 11, पीरटांड़ में 10, डुमरी में 49, बगोदर में 49, सरिया में 38, बिरनी में 43, धनवार में 37, जमुआ में आठ, देवरी में 17, तिसरी में 15 और गावां प्रखंड में 16 रिक्तियां हैं।
कोरोना संकट से हुआ विलंब :
डीएसओ ने बताया कि गत जुलाई महीने में अनुज्ञप्ति निर्गत करने की प्रक्रिया पूरी कर लेनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसमें विलंब हुआ है। कोरोना संकट को देखते हुए अवधि का विस्तार किया गया है। रिक्तियों से संबंधित सूची का प्रकाशन गत 15 अक्टूबर को किया जा चुका है, जबकि अनुज्ञप्ति लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर है।
दुकान आवंटन में इन्हें मिलेगी प्राथमिकता : महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला सहयोग समितियों, पैक्सों व लैंपस, भूतपूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों तथा वैसे समूहों जिनके सभी सदस्य दिव्यांगता की श्रेणी में आते हों, को नई पीडीएस दुकानों के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन के साथ देना है ये अभिलेख : पीडीएस दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन करनेवाले समूहों को समूह का निबंधन प्रमाण पत्र, समूह के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का आवासीय, चरित्र, जन्म तथा मैट्रिक उत्तीर्ण का शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक खाता, महिला स्वयं सहायता समूह को चक्रिय निधि प्राप्त होने का प्रमाण पत्र, दिव्यांग व्यक्तियों के समूहों के सदस्यों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों की समितियों के सदस्यों का पेंशन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। साथ ही आवेदन करनेवाले सभी समूहों को दो माह के लिए संभावित खाद्यान्न के पर्याप्त भंडारण की क्षमता होने का शपथ पत्र तथा व्यापार स्थल के स्वामित्व से संबंधित राजस्व दस्तावेज या व्यापार स्थल किराया पर होने की स्थिति में कम से कम तीन वर्षो के लिए किरायानामा देना होगा।