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एससी-एसटी के 31 पीड़ितों को मिलेगी राहत राशि

गिरिडीह जिले में हुए एससी-एसटी अत्याचार के मामले में पीड़ितों को पंद्रह लाख रुपये से अधिक

By JagranEdited By: Published: Thu, 27 Aug 2020 07:20 PM (IST)Updated: Thu, 27 Aug 2020 07:20 PM (IST)
एससी-एसटी के 31 पीड़ितों को मिलेगी राहत राशि
एससी-एसटी के 31 पीड़ितों को मिलेगी राहत राशि

गिरिडीह : जिले में हुए एससी-एसटी अत्याचार के मामले में पीड़ितों को पंद्रह लाख रुपये से अधिक की राशि देने का निर्णय लिया गया। जिले में इस साल अब तक कुल 33 मामलों में से 31 मामलों में इस राशि का भुगतान किया जाएगा। समाहरणालय में बुधवार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम एवं संसोधित अधिनियम 2016 की बैठक हुई। उपयुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिले के एसडीपीओ, थाना प्रभारियों और समाज कल्याण विभाग से प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृति पर समीक्षा की गई। राज्य सरकार ने साल 2017 में एससी-एसटी मामले में एक संकल्प के नाम से एक प्रावधान बनाया था जिसमें अत्याचार के अलग-अलग मामलों में दी जानेवाली राहत की राशि तय की गई है। इसमें अधिकतम दो लाख रुपये तक राहत राशि देने का प्रावधान है। वहीं विधिक सहायता के तहत पांच हजार रुपए यात्रा भत्ता दिया जाता है। सरकार ने दुष्कर्म, महिला वस्त्र हरण व छेड़छाड़ में दो लाख रुपये पीड़ित महिला को देने की योजना बनाई थी। इसके तहत प्राथमिकी के समय से लेकर न्यायालय में मुकदमा सिद्ध होने तक यह राशि दी जाती है। इसी तरह अन्य आपराधिक मुकदमे में पीड़ित को राहत राशि देने का प्रावधान है। डीसी ने पुलिस को एससी-एसटी मामलों में जल्द आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करने का निर्देश दिया है जिससे पीड़ितों को राहत की शेष राशि जल्द दी जा सके। बैठक में गांडेय के विधायक सरफराज अहमद, जिला कल्याण पदाधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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