शिविर लगाकर दुकानदारों को दिया लाइसेंस
डुमरी अनुमंडल कार्यालय परिसर में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य पदार्थ से संबंधित व्यापार कर
डुमरी :अनुमंडल कार्यालय परिसर में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य पदार्थ से संबंधित व्यापार करनेवाले दुकानदारों का लाइसेंस बनाने का शिविर गुरुवार को लगाया गया। इसमें क्षेत्र के खाद्य संबंधी व्यापार करनेवालों ने अपने व्यवसाय का निबंधन कराने एवं अनुज्ञप्ति लेने के लिए आवेदन पत्र जमा किया। प्रपत्र जमा करने के लिए व्यवसायियों की काफी भीड़ लगी हुई थी। एफएसओ डॉ. पवन कुमार ने बताया कि सालाना 12 लाख से कम का टर्नओवर करनेवाले व्यवसायियों के लिए निबंधन शुल्क मात्र 100 रुपये व 12 लाख से ज्यादा का व्यवसाय करनेवाले व्यवसायियों के लिए लाइसेंस शुल्क अलग-अलग श्रेणी के तहत दो हजार से लेकर 7500 रुपये तक निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा एक्ट का अनुपालन कराने एवं उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं बढि़या खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान एसडीएम प्रेमलता मुर्मू भी उपस्थित थीं।