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आ‌र्म्स एक्ट व धार्मिक भावना भड़काने के केस को चलाने की मिली मंजूरी

गिरिडीह जिले में हुए आ‌र्म्स एक्ट और धार्मिक भावना भड़काने के मामले में डीसी राहुल कुमा

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 Feb 2021 08:03 PM (IST)Updated: Wed, 24 Feb 2021 08:03 PM (IST)
आ‌र्म्स एक्ट व धार्मिक भावना भड़काने के केस को चलाने की मिली मंजूरी
आ‌र्म्स एक्ट व धार्मिक भावना भड़काने के केस को चलाने की मिली मंजूरी

गिरिडीह : जिले में हुए आ‌र्म्स एक्ट और धार्मिक भावना भड़काने के मामले में डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने अभियोजन की स्वीकृति दी है। इनमें मुफस्सिल थाना के गादी श्रीरामपुर के इंतेसार उर्फ सिटू और पचंबा थाना क्षेत्र के धोबियाअहरी के विनोद राणा शामिल हैं। इंतेसारको मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कॉलेज मोड़ सिहोडीह में 16 जनवरी 2021 को वाहन चेकिग के दौरान गिरफ्तार किया गया था। सिटू के पास से एक देशी कट्टा और गोली बरामद की गई थी। इसे लेकर आ‌र्म्स एक्ट का केस किया गया था। वहीं विनोद राणा के खिलाफ उसी गांव के मो. मकसूद ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए 25 मई 2020 को फेसबुक पर मुस्लिम धार्मिक भावना भड़काने को लेकर पोस्ट डालने का आरोप लगाया था। कहा था कि इससे मुस्लिम समाज आहत हुआ था। पुलिस ने इन दोनों मामले में अनुसंधान पूरा कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया है। इन दोनों मामले में सरकार से अनुमति मिलने के बाद न्यायालय में केस चार्ज किया जा सकता है।

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--ग्रामीण विकास विभाग में होगी नियुक्ति : जल्द ही ग्रामीण विकास विभाग में नियुक्ति होगी। इसे लेकर तैयारी शुरू की गई है। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने रिक्त पदों की सूची राज्य सरकार को भेजी है। साथ ही विभाग के साथ बैठक की। ग्रामीण विकास विभाग में कनीय अभियंता और कंप्यूटर सह लेखा लिपिक की नियुक्ति होनी है जिसमें राज्य सरकार की आरक्षण नियमावली के अनुसार नियुक्ति होगी।


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