टीम गठित कर बालू के अवैध उठाव पर लगाएं रोक
गिरिडीह टीम गठित कर बालू के अवैध उठाव और परिचालन पर रोक लगाएं। यह निर्देश उपायुक्
गिरिडीह : टीम गठित कर बालू के अवैध उठाव और परिचालन पर रोक लगाएं। यह निर्देश उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने संबंधित पदाधिकारियों को दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली में दायर वाद में पारित आदेश के तहत अवैध बालू उत्खनन से संबंधित शुक्रवार को डीसी कार्यालय में संपन्न बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने यह निर्देश दिया। इस दौरान अवैध बालू उठाव, उत्खनन एवं परिचालन पर रोक लगाने को ले संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया।
साथ ही डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन के लिए गिरिडीह जिला के वेबसाइट में अपलोड करने का निर्देश दिया। कहा कि वर्तमान में बालू घाटों का संचालन झारखंड स्टेट सैंड माइनिग पॉलिसी 2017 के तहत किया जाता रहा है। इस पॉलिसी के प्रावधान के अनुसार कैटेगरी दो के बालू घाटों का संचालन झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड तथा कैटेगरी एक के बालू घाटों का संचालन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कैटेगरी एक के सात एवं कैटेगरी दो के 27 बालू घाटों को चिह्नित किया गया है। जिला में बालू की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं पंचायत स्तर पर संचालित सरकारी योजनाओं तथा अन्य गैर व्यवसायिक कार्यो के लिए कैटेगरी एक के सात बालू घाटों को चिह्नित करना आवश्यक है। सभी अंचलाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र से चिह्नित बालू घाटों के अलावा वैसे दो बालू घाटों का चयन करें, जिनका क्षेत्रफल तीन एकड़ से ज्यादा न हो। कहा कि ऐसे बालू घाटों का ग्रामीण नक्शा से डीमोक्रेट कर पांच दिनों के अंदर उपलब्ध कराएं, ताकि इन बालू घाटों को कैटेगरी एक में शामिल करने के लिए सरकार को शीघ्र उपलब्ध कराया जा सके। बैठक में अपर समाहर्ता विलसन भेंगरा, डीएमओ सतीश नायक आदि उपस्थित थे।